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Flight Baggage Rules: फ्लाइट में बैग को हुआ नुकसान? जानें मुआवजे के लिए क्या हैं आपके अधिकार

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News

Published: 11 Jul 2025, 12:00 AM | Updated: 11 Jul 2025, 12:00 AM

Flight Baggage Rules: हवाई यात्रा आजकल का एक प्रमुख परिवहन माध्यम बन चुका है, जो यात्रियों को समय की बचत के साथ तेज़ यात्रा का अनुभव प्रदान करता है। ट्रेन और बस यात्रा की तुलना में फ्लाइट से सफर करने पर कहीं अधिक समय की बचत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवाई यात्रा के दौरान अगर आपके बैग को कोई नुकसान पहुँचता है, तो आपको मुआवजा कैसे मिल सकता है? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं और साथ ही फ्लाइट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बैग नियमों पर भी गौर करते हैं।

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बैग से जुड़े महत्वपूर्ण नियम- Flight Baggage Rules

हवाई यात्रा में बैग को लेकर कुछ खास नियम होते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम यह है कि बड़े बैग को एयरलाइन के लगेज सेक्शन में चेक-इन करना होता है, और इन्हें फ्लाइट के लैंड होने के बाद वापिस प्राप्त किया जाता है। वहीं, छोटे बैग को आप अपनी कैबिन में ले जा सकते हैं। इन दोनों प्रकार के बैगों के लिए एयरलाइन द्वारा निर्धारित वजन सीमा होती है, जिसका ध्यान रखना जरूरी होता है।

कई बार ऐसा देखा गया है कि यात्रियों के चेक-इन किए गए बैगों का सही तरीके से रख-रखाव नहीं होता, जिसके कारण बैग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसका असर न सिर्फ बैग के बाहरी हिस्से पर बल्कि उसमें रखे सामान पर भी पड़ता है। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम की सदस्य रानी रामपान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जब उनका बैग एयरलाइन द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने के बाद क्षतिग्रस्त हो गया। रानी ने इसे सोशल मीडिया पर साझा किया और एयरलाइंस कंपनी से शिकायत की।

क्या करें यदि बैग का नुकसान हो जाए?

अगर कभी आपके साथ भी ऐसा कोई हादसा होता है और आपकी फ्लाइट में यात्रा करते समय आपके बैग को नुकसान पहुंचता है, तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आप मुआवजा पाने के हकदार हैं। भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नियमों के तहत, अगर आपके बैग को यात्रा के दौरान नुकसान पहुंचता है, तो एयरलाइन कंपनी को आपको मुआवजा देना होता है।

मुआवजा राशि और शिकायत की प्रक्रिया

नागर विमानन मंत्रालय के मुताबिक, यदि किसी यात्री का बैग फ्लाइट में यात्रा करते समय क्षतिग्रस्त होता है, तो एयरलाइन कंपनी को 20,000 रुपये तक का मुआवजा देना होता है। यह राशि एयरलाइन के द्वारा जिम्मेदारी लेने के बाद दी जाती है। हालांकि, इसके लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आपको अपनी शिकायत फ्लाइट के लैंड होने के बाद 24 घंटे के भीतर ही दर्ज करानी होती है, अगर यह घरेलू उड़ान है।

यदि आप अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं, तो आपको लैंड होने के 8 दिनों के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करवानी होती है। एयरलाइन कंपनी अगर आपकी शिकायत का समाधान करने में नाकाम रहती है या मुआवजा देने से इंकार करती है, तो आप नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAA) से संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। CAA आपकी शिकायत पर कार्रवाई करेगा और उचित समाधान देगा।

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