हाईकोर्ट ने लगाई बीजेपी सांसद को लताड़, कहा- ना करें रॉबिनहुड बनने की कोशिश!

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 30 Apr 2021, 12:00 AM | Updated: 30 Apr 2021, 12:00 AM

भारत में कोरोना वायरस महामारी को लेकर स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। देश में हर रोज रिकार्ड मामले सामने आ रहे हैं और रिकार्ड स्तर पर लोगों की मौते हो रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, यूपी समेत कई राज्यों की स्थिति दयनीय है। कई जगहों पर मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे, ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है, वेंटिलेटर समेत कई जरुरी चीजों का अभाव देखने को मिल रहा है। 

कई देश इस मुश्किल की घड़ी में भारत की सहयता के लिए आगे आए हैं। देश में इन दिनों रेमडेसिविर के टीके को लेकर भी कोहराम  मचा हुआ है। एक्सपर्ट्स की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि कोरोना के मामले में यह राम बाण की तरह काम नहीं करता। 

बावजूद इसके मार्केट में रेमडेसिविर के टीके की कमी देखने को मिल रही है। इसी बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस टीके के मुद्दे पर अहमदनगर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद विखे पाटिल (Sujay Vikhe Patil) को जमकर फटकार लगाई है और उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। 

जानें क्या है मामला?

दरअसल, बीजेपी विधायक (Sujay Vikhe Patil) पर रेमडेसिविर के स्टॉक को दिल्ली से चुपके से खरीदने का आरोप है। हाईकोर्ट ने कहा है कि उन्होंने जो रास्ता चुना है वो गलत है। कोर्ट ने उन्हें रॉबिनहुड नहीं बनने की हिदायत दी। बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि एक गलत रास्ते को अपनाना अंतत: अनुचित करार दिया जाता है। 

रेमडेसिविर टीके का उपयोग और वितरण सभी के बीच समान अनुपात में किया जाना चाहिए, ना कि इस तरह। कोर्ट ने कहा कि हम केवल यह जानना चाहते हैं कि विखे पाटिल ने कैसे अनाधिकारिक और चुपके से रेमडेसिविर की शीशियां खरीदीं? पूरे मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए अदालत ने अहमदनगर के जिलाधिकारी को तलब किया है।

महाराष्ट्र में 69 हजार से ज्यादा मौतें

बता दें, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बीजेपी सांसद की एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुई थी। जिसमें वह एक चार्टर प्लेन में 10 हजार रेमडेसिविर ले जाते दिखाई दे रहे थे। बीजेपी सांसद ने खुद इस बात का दावा किया था। उस वीडियो के आधार पर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें बीजेपी सांसद के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। बीते दिन गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट किया और बीजेपी सांसद को लताड़ लगाई।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यह देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक बन गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 6,72,302 पहुंच गए हैं और अभी तक कोरोना संक्रमण के कारण 67985 लोगों की मौत हो गई है।

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