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Pastor Bajinder Singh found guilty: मोहाली की POCSO कोर्ट ने पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया, सजा 1 अप्रैल को

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 28 Mar 2025, 12:00 AM | Updated: 28 Mar 2025, 12:00 AM

Pastor Bajinder Singh found guilty: पंजाब के विवादित पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली की POCSO कोर्ट ने 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में दोषी ठहराया है। यह मामला एक महिला द्वारा लगाए गए यौन शोषण के गंभीर आरोपों से जुड़ा है। अदालत ने इस केस में 1 अप्रैल को सजा सुनाने का आदेश दिया है, जिससे सबकी नजरें अब इस तारीख पर टिकी हुई हैं।

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कोर्ट में पेशी और सुनवाई- Pastor Bajinder Singh found guilty

शुक्रवार को मोहाली की POCSO अदालत में बजिंदर सिंह को अंतिम सुनवाई के लिए पेश किया गया। उनके साथ छह अन्य आरोपी भी कोर्ट में उपस्थित थे। हालांकि, अपर्याप्त सबूतों के आधार पर अदालत ने पांच आरोपियों को बरी कर दिया। बजिंदर सिंह को दोषी ठहराते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी कानूनी पहलुओं की पूरी जांच की गई और अब 1 अप्रैल को उसे सजा सुनाई जाएगी।

मामला कैसे दर्ज हुआ था?

यह मामला 2018 में तब सामने आया जब जीरकपुर की एक महिला ने पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। महिला ने आरोप लगाया कि बजिंदर सिंह ने चमत्कार के नाम पर धोखा देकर उसका यौन शोषण किया। इसके बाद जीरकपुर पुलिस ने पादरी बजिंदर समेत सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस घटना के बाद, पादरी बजिंदर सिंह ने भागने की कोशिश की थी, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया।

आरोपों की गंभीरता

पादरी बजिंदर सिंह और अन्य आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था, जिनमें प्रमुख धाराएं शामिल हैं:

  • धारा 376 (बलात्कार)
  • धारा 420 (धोखाधड़ी)
  • धारा 354 (महिला की गरिमा भंग करने का प्रयास)
  • धारा 294 (अश्लील हरकतें)
  • धारा 323 (चोट पहुंचाना)
  • धारा 506 (धमकी देना)
  • धारा 148 और 149 (गैरकानूनी सभा और दंगा करना)

इन गंभीर आरोपों के तहत मामले की जांच की गई, और कोर्ट ने बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया।

एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी

जब यह मामला दर्ज हुआ, तब पादरी बजिंदर सिंह ने भारत से भागने की कोशिश की थी। 14 जुलाई 2018 को उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने की फ्लाइट पकड़ते समय गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद मामले की गहन जांच शुरू हुई, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस ने कहा कि बजिंदर सिंह लंदन भागकर इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़कर उसकी योजना नाकाम कर दी।

नामजद आरोपी

इस केस में केवल पादरी बजिंदर सिंह ही नहीं, बल्कि छह और लोगों के नाम भी शामिल थे, जिनके खिलाफ आपराधिक साजिश और यौन शोषण के आरोप लगे थे। इन आरोपियों में अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान शामिल थे। हालांकि, अदालत ने सबूतों के अभाव में अन्य पांच आरोपियों को बरी कर दिया।

अब क्या होगा?

अब सभी की नजरें 1 अप्रैल पर टिकी हैं, जब मोहाली की POCSO कोर्ट बजिंदर सिंह की सजा पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। इस मामले ने पंजाब और खासतौर पर धार्मिक समुदायों में भारी विवाद खड़ा कर दिया है।

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