उत्तराखंड में जमीन खरीदने जा रहे हैं तो जान लें नए नियम, धामी सरकार ने जारी की एडवाइजरी

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 23 Jun 2024, 12:00 AM | Updated: 23 Jun 2024, 12:00 AM

अगर आप हिमालयी राज्य उत्तराखंड में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो फिलहाल आप ऐसा आसानी से नहीं कर पाएंगे। दरअसल, राज्य के मौजूदा भूमि कानून को लेकर कुछ नए नियम बनाए गए हैं। नए नियम के तहत मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में जमीन खरीदने वाले बाहरी लोगों को खरीद के उद्देश्य के साथ-साथ अपना आपराधिक इतिहास भी बताना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन किया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में रह रहे बाहरी लोगों का पूरी तरह से सत्यापन किया जाए।

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क्या दिया है आदेश

गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, दिलीप जावलकर, शैलेश बगोली, विनय शंकर पांडे, एडीजी एपी अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, अपर सचिव जेसी कांडपाल मौजूद थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो भी बाहरी लोग जमीन खरीदने आ रहे हैं, उन्हें बताना होगा कि वे किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं। अब उन्हें आपराधिक विवरण के साथ-साथ जमीन खरीदने का उद्देश्य भी बताना होगा। उनसे निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र भरवाया जाए।

बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने से पहले इस बात की पूरी जांच कर ली जाए कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा है। जांच के दौरान अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला पाया जाता है तो उसका स्पष्ट उल्लेख फॉर्म में किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित किया जाए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य सचिव को भी दिये निर्देश

साथ ही, मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि वनों की आग, पेयजल एवं विद्युत की समस्याओं की समीक्षा के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जाएं। भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए जो भी प्रभावी उपाय किए जाने हैं, उन्हें शीघ्र किया जाए। कार्य में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

भूमि कानून को लेकर पहले भी दें चुके निर्देश

इस साल की शुरुआत में ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाहरी लोगों के उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर रोक लगा दी थी। धामी ने आदेश दिया है कि अगले आदेश तक जिला मजिस्ट्रेट उत्तराखंड से बाहर के लोगों को कृषि और बागवानी के उद्देश्य से जमीन खरीदने की अनुमति नहीं देंगे। यानी बाहरी लोगों द्वारा राज्य में कृषि और बागवानी के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने जमीन खरीदने से पहले खरीदार की पृष्ठभूमि का सत्यापन करने के बाद ही उत्तराखंड में जमीन खरीदने के निर्देश दिए थे।

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