Rajasthan: बैंक का लोन नहीं चुका पाने पर किसान की 15 बीघा जमीन 46 लाख में नीलाम, जानें क्या है पूरा मामला?

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 20 Jan 2022, 12:00 AM | Updated: 20 Jan 2022, 12:00 AM

राजस्थान के दौसा प्रशासन ने एक किसान की जमीन को उस समय रद्द किया जब एक सहकारी बैंक ने उसे बेचने का निर्णय लिया। ऐसा इस वजह से क्योंकि किसान की फैमिली उनकी मृत्य के बाद कर्ज नहीं चुका पायी। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि एक किसान, जो एक बैंक को कर्ज (Bank loan) नहीं पाया तो उसकी जमीन की नीलामी को रद्द किया गया। किसान और बैंक के बीच भी एक समझौता को सुविधाजनक बनाने पर काम हो रहा है। 

किसान के बेटे पप्पू लाल का कहना है कि मेरे पिता ने बैंक से कर्ज लिया था और अब उनकी मृत्यु हो गई है. हम कर्ज की राशि चुकाने में असमर्थ थे. ऐसे में बैंक ने जमीन की नीलामी का निर्णय लिया। वे हमारी जमीन जमीन अगर बेचते हैं तो हमारे लिए अपना गुजारा मुश्किल होगा। हमने बैंक अधिकारियों से कर्ज चुकाने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया पर उन्होंने मना कर दिया।

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मिथतलेश मीणा का कहना है कि राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से किसान ने कर्ज लिया था पर नहीं चुका पाया। बैंक ने उन्हें निपटान के लिए बुलाया पर वे पेश नहीं हुए तोलीगली जमीन की नीलामी की गई. राजस्व विभाग के कनिष्ठ सहायक राम प्रसाद बैरना ने कहा था कि 15 बीघा जमीन 46 लाख रुपए में नीलाम की गई है.

किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है जो कि ठोस नीति बनाने और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव देगा ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके।

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