जरूरी खबर: 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी के लिए Delhi Government ने लिया ये बड़ा फैसला, जानिए इसके बारे में…

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 17 Dec 2021, 12:00 AM | Updated: 17 Dec 2021, 12:00 AM

अगर आप भी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी चला रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, दिल्ली सरकार 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की तैयारी कर रही है।  इन वाहनों को सिर्फ उस स्थिति में ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC दिया जाएगा, जब वो किसी दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। ये नियम एक जनवरी 2022 से लागू होंगे।

इसको लेकर परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा है कि जो डीजल गाड़ी 15 साल पूरे कर चुकी डीजल की गाड़ी को NOC नहीं दिया जाएगा। हालांकि डीजल की 10 साल पुरानी और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ी को शर्तों के साथ दूसरे राज्य ले जाने पर NOC दिया जाएगा। विभाग ने ये भी कहा है कि 1 जनवरी 2022 को डीजल की जो गाड़ियां 10 साल की समय सीमा पूरी कर चुकी हैं, उनको डी-रजिस्टर्ड किया जाएगा।

इसके अलावा परिवहन विभाग ने अपने आदेश में ये भी कहा कि जिन लोगों के पास 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, उनके पास इसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलने का ऑप्शन होगा। पुरानी गाड़ी चलाने वाले विभाग से मान्यता लेकर एजेंसी से अपनी पुरानी गाड़ी को इलेक्ट्रिक किट लगवाकर इस्तेमाल कर सकते है। 

विभाग ने आगे ये भी कहा कि जो गाड़ी अपनी अधिकतम अवधि समय सीमा पार कर चुकी है, उनको NOC नहीं दी जाएगी। उनको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मदद से  जब्त कर अधिकृत वेंडरों के पास स्क्रैप करवाने के लिए भेज दिया जाएगा। स्क्रैप से मिलने वाली रकम वाहन मालिक को लौटा दी जाएगी। 

vickynedrick@gmail.com

vickynedrick@gmail.com https://nedricknews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editor's Picks

Latest News

©2026- All Right Reserved. Manage By Marketing Sheds