दिल्ली फिर हुई शर्मसार, 10वीं की छात्रा का किडनैप कर किया रेप, विरोध करने पर बुरी तरह किया जख्मी

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दिल्ली के नरेला में एक छात्रा का हुआ रेप,पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला 

देश की राजधानी दिल्ली (Delhi rape case) एक बार फिर से शर्मसार हुई है. दरअसल, यहां पर एक 10वीं में पढ़ने वाली लड़की का अपहरण करके रेप करने का मामला सामने आया है. जिसके बाद अब पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है. 

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जानिए कब हुआ ये हादसा

जानकारी के अनुसार, गुरुवार की दोपहर को दिल्ली के नरेला (narela) में एक 10वीं की छात्रा स्कूल से घर आ रही थी. इस दौरान किसी बदमाश ने उसे अगवाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं जब छात्रा ने इसका विरोध किया तब उस  आरोपी ने बुरी तरह से मारपीट की और इस वारदात में बुरी तरह जख्मी छात्रा को रोहिणी स्थित अस्पताल (Rohini hospital) में भर्ती कराया गया. 

राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल

पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया की वो ऑफिस गया था. उन्हें पड़ोसियों ने घटना की जानकारी दी तो वह ऑफिस से सीधा अस्पताल गया. जहां उनकी बेटी के सिर पर कई टांके आए थे. पीड़िता के पिता ने बताया कि वारदात के दौरान आरोपी ने उनकी बेटी के साथ इस कदर मारपीट की थी कि उसके सिर में कई जगह गंभीर चोटें आई .  वहीं घटनास्थल से कुछ लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया . 

हादसे के अगले दिन दी गयी घटना की जानकारी 

वहीं पीड़िता के पिता ने शुक्रवार को पुलिस में शिकायत करी कि उनकी बेटी नरेला स्थित एक राजकीय स्कूल में पढ़ती है. गुरुवार की दोपहर करीब एक बजे वह स्कूल से अपने घर लौट रही थी. रास्ते में किसी अज्ञात व्यक्ति ने अचानक से उनकी बेटी के ऊपर पीछे से हमला किया और उसे दबोच कर करीब 30 मीटर दूर एक जर्जर मकान में ले गया और बल पूर्वक उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान छात्रा ने आरोपी के चंगुल से छूटने के लिए खूब हाथ पांव चलाए, लेकिन आरोपी ने पास में पड़े पत्थर से उसकी खूब पिटाई कर दी. काफी देर तक छात्रा के साथ बर्बरता और मनमानी के बाद आरोपी पीड़िता को मौके पर छोड़ कर फरार हो गया. इसके बाद पीड़िता ने चींख चिल्लाकर राहगीरों को बुलाया और घटना की जानकारी दी. वहीं अब पुलिस आरोपी की पहचान के लिए घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुट गई है.

इस एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला 

पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईपीसी में रेप की धारा 376 और मारपीट के लिए 324 और 325 के तहत केस दर्ज किया गया है. वहीं पीड़िता नाबालिग है, इसलिए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) की धाराएं भी लगाई गई हैं. पुलिस आरोपी की पहचान करने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. इसके अलावा घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है.

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