नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की कैद, दस लाख रुपये का जुर्माना

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Published: 15 Dec 2023, 12:00 AM | Updated: 15 Dec 2023, 12:00 AM

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक रामदुलार गौड़ को कोर्ट ने सजा सुनाई है और ये सजा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मिली है. वहीं अब कोर्ट से सजा मिली है तो वहीं उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है, इसी के साथ नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा मिलने के बाद उन्हें अब उनकी विधायकी जानी तय है. जानकारी के अनुसार, भाजपा विधायक रामदुलार गौड़ को न्यायालय ने लगभग 9 साल चले लंबे मुकदमे के बाद दोषी करार दिया। दूद्धी विधायक को अपर सत्र न्यायाधीश ने 25 साल की कैद की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं इस जुर्माने के 10 लाख रुपए पीड़िता को पुनर्वास के लिए दिए जाएंगे. इसी के साथ अब सजा मिलने के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी जानी तय है.

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जानिए क्या था मामला

भाजपा विधायक रामदुलार गौड़ पर आरोप था उन्होंने एक नाबालिग किशोरी ने दुष्कर्म किया है और इस मामले में उनके खिलाफ 4 नवंबर 2014 को दुष्कर्म और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हुआ. थाने में इस मामले में कहा गया किविधायक उससे लगातार एक वर्ष से दुष्कर्म कर रहा था। उस समय पीड़िता की उम्र मात्र 15 वर्ष थी और ये सब उस बीच हुआ जब रामदुलार गोंड़ की पत्नी सुरतन देवी ग्राम प्रधान थी और रामदुलार गोंड़ की छवि एक दबंग की थी.

विधायक ने दी पीड़िता को धमकी 

वहीं इस केस के दौरान पीड़िता के वकील विकास शाक्य ने बताया था, केस के दौरान पीड़िता को समझौता करने के लिए रुपयों का लालच दिया गया था. इतना ही नहीं तरह-तरह से धमकियां भी दी गईं थीं. वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दोषी करार दिए गए विधायक रामदुलार सिंह गौड़ ने पीड़िता की शादी के बाद उसकी ससुराल जाकर भी धमकियां दी थीं. रसूख का इस्तेमाल कर कई तरह से दबाव बनाने की कोशिश की थी. मगर, उसकी सारी योजना फेल हो गईं. पीड़ित पक्ष अपनी बात पर अडिग रहा और केस में लगातार पैरवी करता रहा.

सजा मिलने के बाद जासकती है विधायकी

वहीं इस केस के दर्ज होने के बाद रामदुलार गोंड़ राजनीति में एक्टिव रहे और साल 2022 में वह भाजपा के दुद्धी क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हो गए. वहीँ विधायक बनने के कुछ समय बाद पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी. विधायक बनने के बाद भी रामदुलार गौड़ लगातार न्यायालय में प्रस्तुत होते रहे और अपना पक्ष भी रखते रहे लेकिन बीती 12 दिसंबर 2023 को एमपी-एमएलए कोर्ट / अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ऐहसानुल्लाह खान की अदालत में उन्हें नाबालिक से दुष्कर्म का दोषी पाया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। वहीँ अब इस मामले में दूद्धी विधायक को 25 वर्ष कैद की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है  साथ ही उनकी विधयाकि जाना भी तय है.

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