‘स्तन पकड़ना रेप नहीं’? Allahabad High Court के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी
Allahabad High Court: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बेहद विवादित फैसले पर तीखी नाराज़गी जाहिर की। यह वही फैसला है जिसमें कहा गया था कि लड़की के निजी अंगों को पकड़ना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश करना रेप के प्रयास की श्रेणी में...
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