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सड़क पर चलते एंबुलेंस को नहीं दिया रास्ता तो कट सकता है भारी भरकम चालान…

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जैसे ही आप अपने घर के बाहर कदम रखते हैं वैसे ही हमारे साथ कई जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं और साथ ही कई सारे नियम भी. उसमे सबसे खास नियम होता है ट्रैफिक पुलिस का. इसका मतलब होता है कि अगर आप सड़क पर निकल रहें है तो आपकी निगाहें चील की तरह होनी चाहिए. की नियम के अनुसार कहाँ और कैसे चलना. आज आपको हम ट्रैफिक नियम में एम्बुलेंस को लेकर बनाए गए नियमो को लेकर जानकारी देना चाहते हैं.

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अक्सर आपने एंबलेंस के सायरन की आवाज सुनी होगी. यह इसलिए बजाया जाता है, ताकि आगे वाली गाड़ियां एंबुलेंस का जाने का रास्ता दे सकें. अगर कोई भी शख्स एंबुलेंस को रास्ता नहीं देता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ता है. ट्रैफिक पुलिस केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) 2019 के तहत चालान करती है. दरअसल, कई बार एंबुलेंस में मरीज की हालत बहुत गंभीर होती है. उन्हें समय पर इलाज दिया जाना बेहद आवश्यक होता है. इसलिए एंबुलेंस का रास्ता रोकने से पहले सौ बार सोच लें, क्योंकि ऐसा करना जुर्माने को दावत देना है.

देना पड़ेगा भारी भरकम जुर्माना

पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, जब रास्ते में एंबुलेंस के फंसने से मरीज की जान चली गई. आज भी सड़क पर देखा जाता है कि कुछ लोग अपना समय बचाने के चक्कर में दूसरे की जान बचाना जरूरी नहीं समझते हैं. इसलिए एंबुलेंस जैसी इमरजेंसी गाड़ियों का रास्ता रोकने पर दिल्ली पुलिस 10,000 रुपये का जुर्माना वसूलती है. इसके अलावा सामुदायिक सेवा करने की सजा भी मिल सकती है.

साल 2019 में लगता था इतना जुर्माना

सरकार ने 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में कुछ संशोधन किये थे. उस दौरान सरकार ने जुर्माने की राशि बढ़ाने का फैसला किया था. पुराने अधिनियम में एंबुलेंस या कोई दूसरी इमरजेंसी गाड़ी को रास्ता ना देने पर केवल 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान था. पहले के नियमों में एंबुलेंस को रास्ता ना देने वालों के लिए सामुदायिक सेवा की सजा का भी प्रावधान नहीं था. केवल 500 रुपये जुर्माने की व्यवस्था थी.

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बच्चों को बैठाया तो देना होगा भारी चालान

नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, 4 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा. ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है.

भूलकर भी न तोड़ें ये ट्रैफिक नियम

मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी.

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