Fake birth certificate: आज (18 अक्टूबर) को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालन ने सात- सात साल की सजा सुनाई. आजम खान और उनके परिवार पर 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है. इसी फर्जीवाड़े के चलते उन्हें और उनके परिवार को सजा हुई है. अब उन्हें अदालत से सीधा जेल लेना की तैयारी चल रही है. तीनो को धारा 467 और धारा 468 के अनुसार साल और तीन साल की सजा सुनाई गई. साथ ही 15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया. तीनो को अदालत में सजा सुनाने से पहले हिरासत में लिया गया था. इनकी सारी सजा साथ साथ चलेगी.
और पढ़ें : MP Manoj Jha: पिछड़े वर्ग के लिए सबसे बड़ा खतरा है ‘ब्राह्मणवाद’
आजम खान और उनके के बेटे अब्दुल्ला आजम पर बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में ये केस दर्ज करवाया था. उनका आरोप था कि इंक एपस दो जन्म प्रमाण पत्र है जिनका यह सुविधा अनुसार प्रयोग करते है. उन्होंने गंज थे में इनके खिलाफ कद दर्ज करवाया था, जिस केस के लिए इन्हें आज सजा मिली है.
अब्दुल्ला आजम ने कैसे बनवाये दो जन्म प्रमाण पत्र
बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने केस दर्ज करवाते समय बताया था कि इनके पास दो जन्म प्रमाण पत्र है इनमे से एक इन्होने 2015 में लखनऊ से बनवाया था, जिसका इस्तेमाल ये जरूरत के अनुसार करते है. और दूसरा 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से बना है. उन पर इन जन्म प्रमाण पत्रों का अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगा था. इसीलिए उन्होंने इनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था.
सपा नेता आजम पर लगे थे आरोप
अब्दुल्ला आजम पर एक जन्म प्रमाण पत्र से आधार कार्ड से पासपोर्ट बनवाकर, विदेश क दौरा करने और दूसरे जन्म प्रमाण पत्र से सरकार सम्बंधी चीजों में इस्तेमाल करने का आरोप लगा है. इन्होने अपने दो जन्म प्रमाण पत्रों को अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग में लाया, जिसके चलते इन्हें आज सजा मिली है. अब्दुल्ला आजम और उसके पूरे परिवार पर दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का फर्जीवाड़े का आरोप लगा है. जिसके लिए उन्हें आज कोर्ट ने सात सात साल की सजा सुनाई है.