अगर हो जाएं साइबर फ्रॉड का शिकार, तो तुरंत करें इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत…गृह मंत्रालय ने किया जारी

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News Published: 18 Jun 2021, 12:00 AM | Updated: 18 Jun 2021, 12:00 AM

देश में अनलॉइन होने वाले फ्रॉड में लगातार इजाफा हो रहा है। लोगों को अपना शिकार बनाकर ठग उनके मेहनत से कमाए हुए पैसों को मिनटों में ठग लेते हैं। ये ठग अलग-अलग पैतरें अपनाकर लोगों को अपने झांसे में लेने की कोशिश करते हैं। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में अक्सर ही सरकार और तमाम बैंक लोगों को बताते रहते हैं और जागरूक करते रहते हैं। 

सरकार ने जारी किया ये हेल्पलाइन नंबर

तेजी से बढ़ रहे साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार होता है, तो वो इस नंबर पर शिकायत कर सकता है। ये हेल्पलाइन नंबर है 155260। हेल्पलाइन नंबर का संचालन संबंधित राज्य की पुलिस के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने एक रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म भी शुरू किया। इस पर शिकायत करने वाले लोगों का पैसा वापस दिलाने की कोशिश की जाएगी। 

दो महीनों में 1.85 करोड़ पैसे दिलाए वापस

एक अप्रैल को इसका सॉफ्ट लॉन्च किया गया था। गृह मंत्रालय ने इसे देशभर में लॉन्च करने से पहले देश के 7 राज्यों दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया था। दो महीनों के अंदर इस हेल्पलाइन नंबर की मदद से ठगी के 1.85 करोड़ रुपये वापस दिलाने में मदद मिलीं। जिसमें से दिल्ली में 58 लाख और राजस्थान में 52 लाख रुपये वापस कराए गए। 

इस हेल्पलाइन नंबर और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म से सभी बड़े सरकारी-निजी बैंक जुड़े हैं, जिनमें SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक समेत दूसरे बैंक शामिल हैं। इसके अलावा इससे ई वॉलेट जैसे पेटीएम, फोनपे, मोबिकविक, फ्लिपकार्ट और अमेजन भी शामिल हैं। 

कुछ इस तरह से होगा पूरा काम…

इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि जब भी किसी ठगी की शिकायत मिलेगी, तो तुरंत ही शिकायत नंबर के साथ पूरी जानकारी उस बैंक या वॉलेट के पास भेज दी जाएगी, जहां ठगी का पैसा गया होता है। इसके बाद बैंक के सिस्टम में ये जानकारी फ्लैश होगी। अगर पैसा उसी बैंक या फिर वॉलेट के पास है, तो उसे तत्काल फ्रीज कर देगा। वहीं पैसा अगर किसी और बैंक या वालेट में चला गया हो तो वो उसे संबंधित बैंक या वालेट को भेज देगा। ये पूरी प्रक्रिया तब तक चलेगी, जब तक पैसे की पहचान होने के बाद उसे फ्रीज नहीं कर दिया जाएगा। 

दूसरी तरफ शिकायतकर्ता को SMS के जरिए शिकायत दर्ज करने की जानकारी और इसका एक नंबर दिया जाएगा। साथ में 24 घंटे के अंदर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिग पोर्टल पर ठगी की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश भी दिया जाएगा।

इस हेल्पलाइन नंबर की खास बात ये है कि इसका संचालन स्थानीय पुलिस के द्वारा ही किया जाएगा। इसलिए लोगों को अपनी स्थानीय भाषा में शिकायत करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि इस हेल्पलाइन नंबर को शुरू करने के लिए सभी राज्य तैयार हैं और जल्द ही ये काम करना शुरू कर देगा। 

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