क्रिप्टो करेंसी पर पैसा लगाया है, तो कितना परसेंट देना होगा टैक्स? नहीं देने पर क्या होगा? जानिए…

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News

Published: 29 Jun 2021, 12:00 AM | Updated: 29 Jun 2021, 12:00 AM

क्रिप्टो करेंसी इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। भले ही पिछले कुछ दिनों में क्रिप्टो करेंसी में काफी गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन कुछ सालों में निवेशकों की इसमें दिलचस्पी काफी ज्यादा बढ़ी हैं। बिटकॉइन, डोजकॉइन और इथीरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी लोगों की कमाई का एक साधन बन चुकी हैं। अब जब लोग इसकी मदद से पैसा कमा रहे हैं, तो टैक्स का भी भुगतान करना पड़ेगा। 

भले ही रिजर्व बैंक ने अब तक क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता ना दी हो, फिर भी उस पर टैक्स देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इनकम टैक्स का नोटिस भी आपको आ सकता है। टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार इनकम टैक्स कानून में जिन इनकम को छूट दी जाती हैं, उसके अलावा हर तरह की इनकम टैक्स के दायरे में आती है

अभी तो ये नहीं मालूम कि सरकार कब तक क्रिप्टो करेंसी को हरी झंडी देगी। जब तक सरकार की तरफ से क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी जाती, तब तक इसको लेकर उलझनें बनी रहेगी।

क्रिप्टो करेंसी से जो कमाई होती है उस पर कितना टैक्स लगेगा, उसको लेकर अब तक कोई भी साफ नियम है नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमैंट की तरफ से ऐसे कोई भी निर्देश अब तक जारी नहीं किए गए, जिससे ये पता चले कि इससे होने वाली कमाई पर कितना टैक्स देना होगा। 

हालांकि इसका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी रखने वाले लोग टैक्स ना देने की छूट हैं। लोग इसके जरिए कमाई करते रहेंगे और टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए कितना टैक्स का भुगतान करना चाहिए, इसके बारे में जानने के लिए आपको बिटकॉइन रखने वाले एक्सपर्ट्स से सलाह करनी चाहिए। 

आप ये जानकर क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स का भुगतान कर सकते हैं कि आपका निवेश किस प्रकार का है। क्रिप्टो करेंसी किसी  करेंसी के तौर पर ली गई हैं या फिर एसेट के रूप में, इस पर ही टैक्स निर्भर करेगा। अगर क्रिप्टोकरंसी बेचने पर कमाई की जा रही हैं, तो इसमें टैक्स का भुगतान बिजनेस इनकम के तौर पर करना होगा। वहीं आप अगर क्रिप्टो करेंसी को निवेश के तौर पर लेते हैं, और रोककर रख लेते हैं तो कैपिटल गेन के मुताबिक टैक्स देना पड़ेगा। 

जानकारों की मानें तो क्रिप्टो करेंसी पर जब तक टैक्स डिपार्टमेंट कोई निर्देश नहीं देता, तब तक इसमें निवेश करने वालों को 30 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना चाहिए। वो लोग जो क्रिप्टो पर पैसा लगाते हैं और खुद को इनकम डिपार्टपेंट की कार्रवाई से सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो 30 फीसदी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। 

भारत में भले ही क्रिप्टो करेंसी लीगल ना हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका ट्रांजेक्शन करना अवैध है। इसलिए जब आप अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो उस दौरान क्रिप्टो करेंसी का जिक्र जरूर करना चाहिए। 

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