Bengal Election: राज्यसभा से दिया इस्तीफा, अब बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ेंगे स्वपन दासगुप्ता…टिकट मिलने पर मचा था बवाल

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News

Published: 16 Mar 2021, 12:00 AM | Updated: 16 Mar 2021, 12:00 AM

पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने का घमासान दिन पर दिन तेज होता जा
रहा है। बंगाल के चुनावी माहौल के बीच आए दिन किसी ना किसी मुद्दे को लेकर विवाद
हो ही रहा है। अभी बंगाल की राजनीति में चर्चाओं का विषय बना हुआ था
, स्वपन
दासगुप्ता को बीजेपी की तरफ मिलने का। स्वपन दासगुप्ता को बीजेपी ने चुनाव लड़ने
के लिए टिकट दी
, जिस पर बवाल मचा हुआ था।

स्वपन दासगुप्ता ने दिया इस्तीफा

दरअसल, दासगुप्ता राज्यसभा के
मनोनित सदस्य हैं और नियमों के अनुसार वो किसी पार्टी से जुड़े नहीं रह सकते।
बीजेपी ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए रविवार को एक लिस्ट जारी की थीं
, जिसमें स्वपन दासगुप्ता का नाम भी शामिल था। इसके बाद TMC और कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया था। वहीं उनकी राज्यसभा
सदस्यता रद्द करने की भी मांग की जाने थीं।

जब इसको लेकर तमाम पार्टियां उनको घेरने लगी तो स्वपन दासगुप्ता ने
अपनी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। दासगुप्ता ने सभापति एम.
वेंकैया नायडू को अपना इस्तीफा भेज दिया है।
 हालांकि अब स्वपन दासगुप्ता ने इस्तीफा देने का
ऐलान कर चुनाव लड़ने का रास्ता साफ कर लिया है।
 वो अब
बंगाल चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं।

बता दें कि बंगाल की राजनीति के उनकी पहचान बड़े चेहरे के
होती हैं। बीजेपी ने दासगुप्ता को हुगली जिले की तारकेश्वर विधानसभा सीट से अपना
उम्मीदवार बनाया।

टिकट मिलने के बाद TMC ने घेरा था

रविवार को बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए अपनी एक लिस्ट जारी की थीं।
इसमें स्वपन दासगुप्ता का नाम शामिल होने पर
 TMC और कांग्रेस ने आपत्ति जताई थीं। ये मांग की जा रही हैं कि स्वपन दासगुप्ता की
राज्यसभा सदस्यता को रद्द किया जाए। इसके लिए राज्यसभा में विशेष प्रस्ताव लाने की
भी तैयारी
 TMC की तरफ से की जा रही थीं।

स्वपन दासगुप्ता को टिकट देने पर आपत्ति जताते हुए TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होनें संविधान की 10वीं अनुसूची का हवाला देते हुए कहा था- ‘स्वपन
दासगुप्ता पश्चिम बंगाल चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। संविधान की 10 वीं
अनुसूची कहती है कि अगर कोई शपथ के साथ 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी भी
राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है
तो वो राज्यसभा की
सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अप्रैल 2016 में उनको शपथ दिलाई गई थी
जो जारी है। बीजेपी में शामिल होने के लिए अब उन्हें अयोग्य घोषित किया
जाना चाहिए।

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