अपहरण और व्यपहरण क्या है? इसके लिए कैसी सजा का प्रावधान है?
IPC Section 359 Details – किसी को सरेशाम या दिनदहाड़े या फिर घर में घुसकर अपने साथ ले जाना अपहरण कहलाता है। वहीं 16 वर्ष से कम उम्र का शख्स या लड़का जब 18 वर्ष की उम्र की लड़की को बहला -फुसलाकर या अपनी मर्जी से अपने साथ ले जाता है तो उसे व्यपहरण कहते...
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