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स्वेच्छा से चोट पहुंचाने पर कौन सी धारा लगती है और क्या है इससे बचने का प्रावधान

vickynedrick@gmail.com | Nedrick News

Published: 31 May 2023, 12:00 AM | Updated: 31 May 2023, 12:00 AM

चोट आमतौर पर मामूली अपराधों से संबंधित होती है, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है. ऐसे कई तरीके हैं, जिसमें कोई व्यक्ति समाज के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ गैरघातक अपराध कर सकता है, उदाहरण के लिए शारीरिक चोट, संपत्ति को नष्ट करना, या किसी घातक बीमारी से किसी को संक्रमित करना. नुकसान की भरपाई कभीकभी करने योग्य होती है लेकिन ज्यादातर मामलों मे एसा नही होता है.

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इस प्रकार, धारा 323 के तहत होने वाले अपराधों के बारे में जानकारी होना महत्वपूर्ण है, अर्थात स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाना और भारतीय दंड संहिता के तहत इसके लिए सजा निर्धारित की गयी है.

चोट और स्वैच्छिक रूप से चोट के कारण

भारतीय दंड संहिता की धारा 319: जब कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक दर्द, बीमारी या दुर्बलता पहुंचाने के कृत्य में शामिल होता है, तो कृत्‍य करने वाले व्यक्ति को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए उत्तरदायी माना जाता है. दूसरे शब्दों में, चोट पहुँचाने से आशय है किसी व्यक्ति को शारीरिक दर्द, घाव, या किसी बीमारी से पीड़ित करना, यह स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से हो सकताहै. चोट अनपेक्षित रूप से किसी भी आपराधिक आरोपों को आकर्षित नहीं करती है क्योंकि इस तरह के चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने का इरादा नहीं होता .

भारतीय दंड संहिता की धारा 321 के तहत स्वेच्छा से चोट पहुँचाने को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्य के रूप में

परिभाषित किया गया है, जिसे यह ज्ञान है कि इस तरह के कार्य से दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो सकता है. 

कब कहते हैं स्वेच्छा से चोट लगने का कारण

भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत, जब कोई भी व्यक्ति, धारा 334(स्वेच्छा से उकसावे पर चोट पहुंचाने) के तहत दिए गए मामलों को छोड़कर, इस ज्ञान के साथ एक कार्य करता है कि उसी के कमीशन से दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, एक्ट करने वाले व्यक्ति को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा. इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं.

आईपीसी के तहत चोट किसे कहा गया?

शारीरिक दर्द :भारतीय दंड संहिता की धारा 319 के अनुसार, जो भी किसी व्यक्ति को शारीरिक दर्द, विकार या बीमारी का कारण बनता है, उसे चोट लगने का कारण कहा जाता है, ‘शारीरिक दर्द’ का मतलब है कि दर्द किसी भी मानसिक दर्द के बजाय शारीरिक होना चाहिए. इसलिए मानसिक या भावनात्मक रूप से किसी को भी चोट पहुँचाना धारा 319 के अर्थ के अंदर ‘नुकसान’ नहीं होगा.

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हालांकि, इस धारा के अंतर्गत आने के लिए, यह हमेशा महत्वपूर्ण नहीं है कि पीड़ित को कोई भी चोट दिखाई दे.  इसमें शारीरिक दर्द भी सम्मिलित है. धारा 319 लागू होगी या नहीं, यह तय करने के लिए दर्द या दर्द का गंभीरता मापदंड नहीं है, दर्द या दर्द की अवधि महत्त्वहीन है. किसी लड़की को बालों से खींचना चोट चोट पहुँचाने के बराबर होगा.

रोग : स्पर्श के मार्ग के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बीमारी या बीमारी का संचार चोट का गठन करेगा. लेकिन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मैथुन सम्बंधी बीमारी के संचरण के संबंध में यह विचार स्पष्ट नहीं है.

दुर्बलता/अस्थाई या स्थायी विकार : दुर्बलता मन की खराब स्थिति और क्षणिक बौद्धिक हानि की स्थिति या हिस्टीरिया या आतंक की स्थिति को दर्शाती है, जो इस धारा के अंतर्गत रोग का गठन करेगी. यह अस्थायी रूप से या पूरी तरह से अपने रोजमर्रा के कार्य को करने के लिए किसी अंग की अक्षमता है. यह किसी विषाक्त या जहरीले पदार्थ का सेवन करवाने से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से शराब द्वारा के दिया जा सकता है.

तेज़ाब का प्रयोग भी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना

भारतीय दंड संहिता की धारा 326ए के अनुसार,“जो कोई भी किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भी हिस्से याभागों को अपरिवर्तित या आधा नुकसान या विरूपण करता है, या उपभोग करता है या विकृत या विकृत या अपंग करता है या संक्षारक को नियंत्रित करके या आक्रामक चोट का कारण बनता है  उस व्यक्ति को, या कुछ अन्य तरीकों का प्रयोग करने की उम्मीद के साथ या इस जानकारी के साथ कि वह संभवतः इस तरह की चोट का कारण बनने जा रहा है, को दस साल कारावास की सजा दी जाएगी, जो आजीवन कारावास तक जा सकता है, और जुर्माने के साथ.

लागू अपराध

जानबूझकर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुँचाना

  • सजा – 1 वर्ष कारावास या एक हजार रुपए जुर्माना या दोनों
  • यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है.
  • यह अपराध पीड़ित/चोटिल व्यक्ति द्वारा समझौता करने योग्य है.

कैसे मिल सकती है जमानत?

आईपीसी की धारा 323 के तहत आरोपी होने पर जमानत के लिए आवेदन करने के लिए, आरोपी को अदालत में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा. अदालत फिर समन को दूसरे पक्ष को भेज देगी और सुनवाई के लिए एक तारीख तय करेगी. सुनवाई की तारीख पर, अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय देगी.

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यदि आरोपी को आईपीसी की धारा 323 के तहत गिरफ्तारी की आशंका है, तो वह एक आपराधिक वकील की मदद से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर कर सकता है. वकील वकालतनामा के साथ विशेष आपराधिक मामले को स्थगित करने का अधिकार रखने वाले आवश्यक अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर करेगा. अदालत तब एक सरकारी वकील को अग्रिम जमानत अर्जी के बारे में सूचित करेगी और यदि कोई हो तो आपत्तियां दर्ज करने के लिए कहेगी. इसके बाद, अदालत सुनवाई की तारीख तय करेगी और दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय देगी.

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