15 साल पहले टूरिस्ट बनकर भारत आई पाकिस्तानी महिला पहुंची जेल, इस वजह से नहीं गयी वापस

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Pakistani woman came to India on tourist visa
Source- Google

सोशल मीडिया पर इन दोनों प्यार के चक्कर में भारत की अंजू के पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान से भारत आने वाली सीमा हैदर चर्चा का विषय बनी हुई है. जहाँ ये मामला इन दिनों सुर्ख़ियों में बना हुआ है तो वहीं एक ऐसा ही मामला भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी समाने आया है लेकिन ये मामला प्यार का नही है.

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टूरिस्ट बनकर भारत आई थी महिला

दरअसल, एक पाकिस्तान महिला कई साल पहले भारत घूमने के लिए टूरिस्ट बनकर यहाँ आई थी लेकिन ये महिला वापस अपने देश नहीं गयी जिसके बाद ये महिला यही पर अपने दो बच्चों के साथ रहती है. लेकिन 15 साल तक यहाँ पर रहने के बाद अब पुलिस ने इस महिला और उसके बच्चों को जेल भेज दिया हैं.

पुलिस ने 15 साल बाद लिया एक्शन

जो महिला 15 साल पहले पाकिस्तान से भारत घूमने आई थी उस महिला का नाम उमजा है और 1996 में इस महिला की शादी भारत के रहने वाले अब्दुल नासिर से पाकिस्तान में हुई थी और इसके बाद इन दोनों की दो बेटियां हुईं. वहीं शादी के बाद उमजा पाकिस्तान में रह रही तो वहीं नासिर भारत में रह रहे हैं लेकिन शादी के 8 साल बाद साल 2004 में उजमा अपनी दोनों बेटियों के साथ टूरिस्ट वीजा पर 65 दिन के लिए भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ आई और यहीं रहने लगी लेकिन वो वापस पाकिस्तान नहीं गयी और अवैध तरीके से भारत में रहने लगी जिसके बाद पुलिस और खूफिया एजेंसी को 15 साल बाद इस मामले की खबर पहुंची और पुलिस ने 15 साल के बाद इस मामले पर एक्शन लिया है.

Pakistani woman came to India on tourist visa
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पुलिस ने पूछताछ के बाद की करवाई  

रिपोर्ट के अनुसार, खूफिया एजेंसी और पुलिस पूछताछ शुरू की और पूरी कहानी का पता चला जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए पाकिस्तानी महिला उजमा और उसकी दो बेटियों के खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है उन्हें जेल भेज दिया गया और अब आगे इस मामले की कार्रवाई की जा रही है.

2 साल से 8 साल तक की हो सकती है जेल 

आपको बता दें, भारत में अवैध तरीके से रहना या किसी अन्य देश के सहारे भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करने पर सजा हो सकती है. नागरिकता अधिनियम के अनुसार, ‘कोई भी पाकिस्तानी या विदेशी नागरिक जो वैध वीजा और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बिना भारत में घुसपैठ करता है, उसे 2 साल से 8 साल तक की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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