पिछले हफ़्ते पुणे में पोर्शे कांड चर्चा में रहा और अब भी इस मामले में पुलिस लोगों के निशाने पर है। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि मंगलवार की सुबह एक बार फिर उसी शहर में एक शख्स ने अपनी कार से दोपहिया वाहन को टक्कर मारकर स्कूटर सवार की हत्या करने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस ने पोर्शे कांड की तरह लापरवाही न बरतते हुए तुरंत हरकत में आते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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पुलिस ने दी घटना की जानकारी
पुणे पुलिस के एक अधिकारी ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि, ‘आरोपी की पहचान सुशील काले के रूप में हुई है। देर रात करीब 1 बजे उसे पता चला कि पीड़ित पिंपरी के एक इलाके में उसकी गर्लफ्रेंड (सुशील की गर्लफ्रेंड) से बात कर रहा है। जब आरोपी सुशील काले को इस बात का पता चला तो वह आगबबूला हो गया। उसने अपना आपा खो दिया। वह अपनी कार उस इलाके की ओर ले गया, जहां युवक मौजूद था। इसके बाद आरोपी वारदात वाली जगह पहुंचा और अपनी कार से पीड़ित की स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही पीड़ित अपने दोपहिया वाहन से गिर गया। टक्कर मारने के बाद भी वह अपनी कार से उतरा और पीड़ित की जमकर पिटाई की। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। बाद में घायल पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।’
आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी सुशील काले को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुणे जैसी एक और वारदात
पोर्श कार दुर्घटना जैसा ही एक और हादसा महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दो इंजीनियरिंग छात्रों की मौत हो गई। हादसा पुणे के चंदन नगर इलाके में हुआ। पुलिस के मुताबिक करीब 20 साल की उम्र के तीन इंजीनियरिंग छात्र पुणे-अहमदनगर रोड पर पुणे रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। उनमें से दो महाराष्ट्र के लातूर में अपने घर जा रहे थे। ट्रक ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे छात्र की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। टक्कर के बाद ट्रक चालक ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों ने उसे घटनास्थल से 300 मीटर पहले ही रोक लिया। पुलिस ने कहा कि ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आपको बता दें कि पोर्श मामले में 17 साल के एक लड़के ने दो इंजीनियरिंग छात्रों को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। बाद में लड़के को सड़क सुरक्षा पर निबंध लिखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया था। बाद में उस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ था, जिसके बाद उसकी जमानत रद्द कर दी गई थी और उसे सुधार गृह भेज दिया गया था।
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