अगर कोई 2000 का नोट लेने से मना करे तो यहां करें शिकायत, तुरंत होगा निपटारा

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Rs 2000 Notes latest Updates – RBI ने कालेधन पर कड़ा प्रहार करने के लिए 2000 की नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का आदेश जारी कर दिया है. और 23 मई से ही 2000 के नोटों के बदलने की शुरुआत हो चुकी है. बैंकों के बाहर लोग 2000 रुपये के नोट को बदलवाने के लिए कतार में खड़े हैं. रिजर्व बैंक (RBI) ने साफ तौर पर कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर 2023 के बीच 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज (2000 Rs Note Exchange) कराए जा सकते हैं.

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साथ ही केंद्रीय बैंक ने ये भी कहा कि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे. यानी आप 2000 रुपये के नोट से खरीदारी कर सकते हैं. लेकिन साथ ही अगर कोई 2000 रुपये का नोट लेने से मना करता है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

पेट्रोल पंप पर बढ़ी 90 फीसदी नगद बिक्री

जब से आरबीआई ने दो हज़ार के नोटों पर बैन लगाने के आदेश दिये हैं तब से गाड़ी धारक तेल भरवाने के लिए 2000 के नोटों का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं  जिसके चलते पेट्रोल पंप के डीलरों के परेशानी बढ़ गयी है क्योंकि लोग अब तो 50 100 और 200 के फ्यूल के लिए भी 2000 का नोट थमा दे रहे हैं. जिसकी वजह से उनके पास ही खुल्ले पैसे वापस करने की समस्या बढ़ गई है.

2000 CURRENCY
SOURCE-GOOGLE

लेकिन फिर भी पेट्रोल पंप दो हज़ार के नोत्न को स्वीकार कर रहा है. वहीं कुछ जगहों से ऐसी खरें भी आ रही है कि कुछ लोग दो हज़ार कि नोटों को लेने से माना कर रहे हैं. और अगर भी उसमे से हैं जिसके नोट लेने से लोग इनकार कर रहे हैं तो आप घबराएँ नहीं  तुरंत इस जगह पर शिकायत करें.

कहां और कैसे करें शिकायत

रिज़र्व बैंक के अनुसार अगर कोई बैंक या पेट्रोल पंप दो हज़ार के नोटों को लेने से माना कर रहा है तो आप उसी बैंक मेनेजर से मिलकर इस बात की शिकायत कर सकते हैं. आपको ये बात अवश्य जाननी चाहिए कि हर बैंक में एक शिकायत पुस्तिका होती है यहाँ शिकायत करने के बाद बैंक आपको अगले 30 दिनों के भीतर जवाब देगा और ऐसा नहीं हुआ या फिर आप बैंक के रिप्लाई से संतुष्ट नहीं हैं तो तो आप सीधे रिज़र्व बैंक की साईट cms.rbi.org.in पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

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ग्राहक रिजर्व बैंक के इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं (RB-IOS). इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना सर्विस से जुड़ी शिकायतों के तुरंत निवारण के लिए है. ये सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है. इसके अलावा अगर कोई दुकानदार भी 2000 के नोट लेने से मना करता है, तो इसकी शिकायत भी आप सबूत के साथ RBI से कर सकते हैं. RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ कर दिया है कि कोई भी दुकानदार या वेंडर 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता है. क्योंकि नोट को सर्कुलर से बाहर नहीं किया गया है.

नहीं भरना है कोई भी फॉर्म

Rs 2000 Notes latest Updates – केंद्रीय बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा कि जिनके पास भी 2000 के नोट हैं, वो 23 मई से 30 सितंबर तक देश के किसी भी बैंक में जाकर उसे बदल सकते हैं. एक बार में आप 20 हजार रुपये तक यानी टोटल दस 2000 के नोट बदल पाएंगे. रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म नहीं भरने होंगे और ना ही किसी पहचान पत्र की जरूरत है.

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से अपील की है कि नोट बदलने को लेकर लोग घबराएं नहीं. लोगों के पास 4 महीने से ज्यादा का वक्त है, किसी भी ब्रांच में जाकर 2000 के नोट बदल सकते हैं.

डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं

वहीं, बैंक अकाउंट में दो हजार रुपये के नोट को जमा करने की कोई लिमिट नहीं है. लेकन साथ ही आपको बैंक के डिपॉजिट के नियमों का पालन करना होगा. इसके अलावा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर जाकर भी 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज करवा सकते हैं. हालांकि, यहां नोट बदलने की लिमिट सिर्फ 4000 रुपये की है.

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