उत्तराखंड की सरकार ने शराब के शौकीनों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है और ऐलान होम मिनी बार खोलने को लेकर है. दरअसल, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 को लागू करने के बाद ऐलान किया है कि अब लोग घरों में शराब रख सकते हैं साथ ही घर में मिनी बार बना सकेंगे और घरों में 50 लीटर तक शराब रख सकते हैं.
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उत्तराखंड में लागू हुई नई आबकारी नीति 2023-24
जानकारी के अनुसार, धामी सरकार ने उत्तराखंड में नई आबकारी नीति 2023-24 को लागू कर दी है और इस नई आबकारी नीति 2023-24 को लागू करने के बाद अब घर में शराब रख सकते हैं और मिनी बार खोल सकते हैं लेकिन बार खोलने के लिए लाइसेंस लेने का प्रावधान है और लाइसेंस पाने के लिए आवेदन करना होगा. वहीं लाइसेंस के लिए कुछ शर्तें का भी पालन करना होगा जो सरकर द्वारा बनाए गये हैं.
लाइसेंस लेने के लिए इन शर्तों को करना होगा पूरा
उत्तराखंड सरकार की 2023-24 की नई आबकारी नीति के तहत घर में मिनी बार खोलने के लिए लाइसेंस लेना होगा. वहीं इस मामले को लेकर जिला आबकारी अधिकारी (देहरादून) राजीव चौहान ने कहा कि जो कोई भी पिछले पांच वर्षों से ITR दाखिल कर रहा है, वो लोग जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है. वहीं आवेदन करने और शर्तों को पूरा करने वालों को 12,000 रुपये के वार्षिक शुल्क पर होम बार लाइसेंस जारी किया जाएगा. इसी एक साथ उन्होहोंने ये भी कहा कि घर में मिनी-बार लाइसेंस चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों को पूरा करने के बारे में एक हलफनामा जमा करना होगा.
लाइसेंस मिलने के बाद घर में बना सकते हैं मिनी बार
वहीं लाइसेंस मिलने के बाद धारक 9 लीटर भारत निर्मित विदेशी शराब, 18 लीटर विदेशी शराब, 9 लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर घर पर रख सकता है. वहीं चौहान ने कहा कि किसी को बार का उपयोग केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए करना होगा. किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी. सरकार की ओर से जारी ड्राई डे पर बार को बंद रखना होगा. इसी के साथ ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि 21 वर्ष से कम उम्र का कोई भी उस क्षेत्र में न आए, जहां बार स्थापित है. इसके अलावा, लाइसेंस का नवीनीकरण ‘होम बार’ के निरीक्षण के बाद ही किया जाएगा.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, देहरादून के एक व्यक्ति ने मिनी बार के लिए लाइसेंस मांगा था और 4 अक्टूबर यानी पिछले बुधवार को प्रशासनिक स्तर पर यह लाइसेंस जारी किया गया. वहीं देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने बताया कि आबकारी नीति के अनुसार प्रक्रिया पूरी करने के बाद व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाइसेंस जारी किया गया है.
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