IPS अमित लोढ़ा निलंबित
IPS अधिकारी अमित लोढ़ा (IPS Officer Amit Lodha) के खिलाफ बिहार की विशेष निगरानी इकाई (Special Vigilance Unit) ने एक मामला दर्ज कराया है। विशेष निगरानी इकाई की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और भारतीय दंड विधान के तहत प्राथमिकी की धाराएं सीनियर आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा के खिलाफ दर्ज करवाया है। इस कारण लोढ़ा को 4 से 10 साल तक की सजा दिला सकती है।
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भर्ष्टाचार का है आरोप
इस मामले पर 9 फरवरी 2023 को अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद कोई फैसला होगा। मीडिया ख़बरों के अनुसार IPS अमित लोढ़ा को ससपेंड कर दिया गया है। हालांकि, पुलिस मुख्यालय ने अभी निलंबन की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस मामले के जानकारों के अनुसार भर्ष्टाचार निरोधक अधिनियम और भारतीय दंड विधान की इन धाराओं में निलंबन तय है।
लोढ़ा की किताब बिहार डायरी पर आधारित है वेब सीरीज
‘खाकी: द बिहार चैप्टर’ वेब सीरीज को फ्राइडे स्टोरी टेलर ने बनाया ह, जबकि इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म Netflix पर दिखाया गया है। इन दोनों के साथ अमित लोढ़ा ने सरकारी सेवक रहते हुए बिज़नेस की थी जिसके बाद यह केस दर्ज किया गया। आपको बता दे की बिहार के आईजी रहे अमित लोढ़ा पर भर्ष्टाचार के आरोप लगे हैं। लोढ़ा की किताब ‘बिहार डायरी’ (Bihar Diary) पर आधारित वेब सीरीज ‘खाकी: द बिहार चैप्टर’ के कारण आईपीएस लोढ़ा के उनके खिलाफ यह एक्शन उनकी किताब लिया गया है।
विशेष निगरानी इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने इस बात की पुष्टि करते हुए जानकारी दी है कि इस मामले की जांच की जिम्मेदारी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। उन्होंने आगे बताया है कि लोढ़ा पर पीसी एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।