भारत में कई लोग हैं जो भारत के ताल्लुक रखते हैं लेकिन उनके पास भारत की नागरिकता नहीं हैं क्योंकि कुछ लोग हैं वो हमारे देश में पैदा नहीं हुए हैं वो बाहर देश आकार हमारे देश में रह रहे हैं और इस वजह से उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी गयी है लेकिन भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई किया जा सकता है. वहीं इस पोस्ट के जरिये हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि किन लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी और कैसे भारत की नागरिकता ली सकती है.
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इन लोगों को मिलती है भारत की नागरिकता
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से मिली जानकारी के अनुसार, सिटीजनशिप एक्ट, 1955 के मुताबिक भारत की नागरिकता चार तरीकों से हासिल की जा सकती है. यह प्रोविजन सिटीजनशिप एक्ट, 1955 के सेक्शन 3, 4, 5(1) और 5(4) में दिए गए हैं.
- वहीं इस एक्ट के अनुसार, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको भारत की नागरिकता पहले से मिली हुई है.
- वहीं 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले जिन लोगों का भारत में जन्म हुआ है, वह भारतीय नागरिक हैं . वहीँ ये नियम उनके ऊपर लागू नहीं होता कि वो माता-पिता कहां के नागरिक हैं.
- इसी के साथ 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्म लेने वाला ऐसा शख्स जिसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक है, वो भारतीय नागरिक है.
- वहीं 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक हों या कम से कम कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो, तो वह भारतीय नागरिक कहलाएगा.
इस तरह मिलती है भारत की नागरिकता
भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के जरिए भी पाई जा सकती है जो शख्स यहाँ कम से कम 7 सालों से रह रहा हो वह रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता पा सकता है.
वहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है लेकिन अविभाजित भारत के अलावा किसी दूसरे देश में रह रहा है, उसे भी नागरिकता मिल सकती है. इसी एक साथ ऐसा व्यक्ति जिसका भारतीय नागरिक से विवाह हुआ हो और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले कम से कम 7 सालों से भारत में रह रहा हो जो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है. वहीँ उस व्यक्ति को भी नागरिकता मिल सकती है जिसके छोटे बच्चे भारतीय नागरिक है.
वंश होने पर मिलेगी नागरिकता
इसी के साथ जिस व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद भारत के बाहर हुआ है लेकिन उसके माता-पिता भारतीय नागरिक हों. जिसका जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004 के पहले भारत के बाहर हुआ हो और जिसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो. वहीं ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर हुआ हो लेकिन उसके माता-पिता यह घोषित करें कि उसके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है वह जन्म के एक साल के अंदर भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवा लें और इस तरह वंश के आधार पर उन्हें नागरिकता मिल जाएगी.
नेचरलाइजेशन के जरिये भी मिलती है नागरिकता
इसी के साथ नेचरलाइजेशन के जरिए भी भारतीय नागरिकता पाई जा सकती है. यदि कोई व्यक्ति 12 साल से भारत में रह रहा है और सिटीजनशिप एक्ट के थर्ड शेड्यूल की सभी क्वालिफिकेशन पूरी कर रहा है तो उसे भी नागरिकता मिल सकती है.
इस तरह किया जा सकता है नागरिकता के लिए अप्लाई
वहीं भारतीय मूल के व्यक्ति के द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955, के धारा 5(1) (क) के तहत गृह मंत्रालय के विदेशियों के डिवीजन द्वारा उपलब्ध कराया गया आवेदन प्रपत्र (2) पा सकते हैं. आवेदक पहले प्रपत्र में प्रदत्त विवरण पढें और उसके बाद आवेदन भरें और इस तरह से आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी. वहीं गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन indiancitizenshiponline.nic.in पर भी आवेदन कर सकते है.
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