महिला को गाली देने पर कौन सी धारा लगती है?

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धारा 294 क्या है – आजकल के समय में अगर किसी के भी साथ लड़ाई-झगड़ा होता हैं तो इस बीच गाली-गलौज भी हो जाती है लेकिन अगर विवाद के दौरान कोई भी शख्स किसी महिला को गाली देता है और वो इस ममाले शिकायत करती है तो इस ममाले में धारा के तहत केस दर्ज हो जाता हैं. वहीं इस पोस्ट के जरिए हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि महिला को गाली देने पर कौन सी धारा लगती है?

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महिला को गाली देने भी है अपराध

जानकारी के अनुसार, किसी को बुरा कहने व नीचा दिखाने के लिए गालियां बनी हुई हैं और इस वजह से गाली देना दुर्व्यवहार में आता है. इसी वजह से अगर कोई गाली देता है तो ये एक अपराध है और सीआरपीसी (CRPC) की धारा 154 के तहत संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं. भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत सजा हो सकती है. वहीं महिला को गाली देना बदसलूकी करने की कैटेगरी में आता है और यह एक दंडनीय अपराध है जिसकी वजह से ऐसा करने पर मामला दर्ज हो सकता है.

वहीं इस भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत गाली देने पर अपराधी व्यक्ति को 3 महीने तक की सजा होती है लेकिन कुछ केस में इस मामले पर जुर्माना भरवाया जाता है लेकिन केस लम्बे समय तक चल सकता है. वहीं इस केस के दौरान आरोपी को अदालत में हाजिरी के लिए जाना पड़ता है और जमानत भी लेनी होती है. वहीँ कुछ मामलों में समझौता किया जा सकता है.

धारा 294 क्या है

इसी के साथ महिला को गाली देने भी है अपराध है और इस मामले में भी पुलिस थाने से सीआरपीसी (CRPC) की धारा 154 के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज होती है. एक दूसरे को अश्लील गालियां देना भारतीय दंड संहिता की धारा 294 में एक दंडनीय अपराध है.

महिला पर हाथ उठाने का भी है अपराध

आपको बता दें, महिला पर हाथ उठाना भी अपराध है और इस अपराध एक दौरान व्यक्ति पर धारा (section)-323 लगाई जाती है. इसी के साथ अगर गुस्सा आने पर लोग एक दूसरे को मारने के लिए पत्थर तक उठा लेते हैं तो इसी के साथ महिला पर हाथ उठाना भी अपराध है. इसी के साथ यदि कोई आपको पत्थर फेंक कर मारता है और पत्थर आपको नहीं लगता, निशाना चूक जाता है तो वह पत्थर फेंका जाना भी अपराध की श्रेणी में आता है.

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