हथकड़ी को लेकर कानून क्या है? क्या हथकड़ी पहनाना ‘असंवैधानिक’ है?

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हथकड़ी को लेकर कानून क्या है? अक्सर हमने देखा है कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करते समय या न्यायालय में पेश करते हुए हथकड़ी लगाती है. किसी न्यायालय का यह आम नज़ारा है कि पुलिस किसी आरोपी को जब अदालत लाती है और उसे वापस थाने या जेल ले जाती है तो उसे हथकड़ी लगा देती है.

यह जानना आवश्यक है कि आखिर पुलिस को हथकड़ी लगाने का अधिकार कब है? आखिर वे कौन सी परिस्थितियां हैं, जब पुलिस किसी आरोपी को हथकड़ी लगा सकती है? सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में हथकड़ी लगाने को असंवैधानिक कह चुका है.

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हथकड़ी को लेकर कानून क्या है

सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाने को अंवैधानिक कहा है. सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978) 4 SSC 409 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस किसी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगा सकती और अगर वह ऐसा करती है तो यह पूरी तरह से अंवैधानिक होगा और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 का उल्लंघन होगा.
इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट अंजनी कुमार सिन्हा बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1992 के केस में कहा गया कि पुलिस किसी व्यक्ति को असीमित शक्ति का उपयोग करते हुए हथकड़ी नहीं लगा सकती. सुप्रीम कोर्ट ने आगे सि मामले में कहा कि अगर परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें बंदी का आचरण या चरित्र इस प्रकार है, जिसमें उसे हथकड़ी लगाने का युक्तियुक्त कारण है कि वह अभिरक्षा से भाग जाएगा या वह लोक शांति को भंग करेगा या वह हिंसा करेगा तो ऐसे में पुलिस उस व्यक्ति को हथकड़ी लगा सकती है. अगर बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाई जाती है यह उसके मूल अधिकार का हनन होगा.
इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने अन्य केस में कई बार कहा है कि बिना किसी युक्तियुक्त कारण के किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाना असंवैधानिक है और अगर पुलिस किसी को हथकड़ी लगाना चाहती है तो उसे युक्तियुक्त कारण बताते हुए संबंधित न्यायालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी.

भारत में हथकड़ी लगाने की शर्ते

  • केवल अजमानतीय (गंभीर) अपराध के मामलों में ही हथकडी लगाई जा सकती है.
  • यदि अभियुक्त का पहले कोई record रहा है या चरित्र रहा है कि वह हिंसक हो सकता है, लोक शन्ति भंग कर सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है, या गिरफ्तारी में रुकावट डाल सकता है.
  • वह suicide कर सकता है या भाग सकता है, Police से घिरे रहने के बावजूद.
  • और, Valid reason होने पर Magistrate के order से ही हथकडी लगाई जा सकती हैं.
  • यदि Routine manner में हथकड़ी लगाई जाती है, तो यह मौलिक अधिकार के विरूद्ध होगा.

कैसे बनती है हथकड़ी?

हैंडकफ उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन स्टील से बने होते हैं. केवल पेशेवरों के लिए उपयोग किया जाता है और वजन 300 ग्राम. 2 कुंजी के साथ हथकड़ी इसकी चाबियाँ. अधिकांश आधुनिक हथकड़ी स्टील से बने होते हैं, जो कलाई के आकार के अनुसार समायोज्य होते हैं, और एक स्वचालित लॉकिंग डिवाइस से लैस होते हैं. नायलॉन के डिस्पोजेबल हथकड़ी अब उपलब्ध हैं; उनका लाभ यह है कि एक पुलिस अधिकारी कई जोड़ियों को आसानी से ले जा सकता है, उदाहरण के लिए, दंगे की जगह पर.

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