भारत के निवासी अगर आधिकारिक रूप से शादी करना चाहते हैं या शादी हो गयी है तो उन्हें शादी प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ती है. शादी प्रमाणपत्र एक कानूनी दस्तावेज़ होता है जो कि प्रत्येक शादी-शुदा जोड़े के लिए आवश्यक है और इस दस्तावेज़ की जरुरत कई मौकों पर पड़ती है. वहीं सन् 2006 में, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने शादी के प्रमाणपत्र को महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनिवार्य बताया था. वहीं इस पोस्ट के जरिये हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि शादी के प्रमाणपत्र के लिए कैसा अप्लाई कर सकते हैं.
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जानकारी के अनुसार, भारत में, शादी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत की जा सकती है। वहीं विवाह का पंजीकरण करवाने के लिए जिस जगह पुरूष या महिला रहती है उस जगह के न्यायिक क्षेत्र में सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाकर शादी के प्रमाणपत्र आवेदन किया जा सकता है। वहीँ इस आवेदन के दौरान पति व पत्नी दोनों के हस्ताक्षर साथ ही जो डॉक्यूमेंट बताए गये हैं उन्हें ले जाकर एक डेट दी जाती है और इस डेट को शादी होने के बाद पंजीकरण के लिए पक्षों से बात होती है और उसी दिन शादी करने के बाद प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है.
शादी के प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आवश्यक दस्तावेज़: आवेदन करने वाले फॉर्म को दिशा-निर्देश के साथ पूरा भरें और पति-पत्नी; दोनों के हस्ताक्षर हों।
- पता का प्रमाण: वोटरआईडी/राशनकार्ड/पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस
- जन्मतिथि प्रमाण: जन्मतिथि प्रमाण के लिए पति-पत्नी के दस्तावेज़
- 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- 1 शादी का फोटोग्राफ पति-पत्नी की ओर से निर्धारित प्रारूप में अलग विवाह ह़लफनामा
- आधार कार्ड सभी दस्तावेज़
- स्व:प्रमाणित होने चाहिए।
- शादी का बुलावा कार्ड
- ग़वाह
जानिए क्या है विवाह प्रमाणपत्र के लाभ
विवाह प्रमाणपत्र के पासपोर्ट , बैंक में खाता खुलवाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है साथ ही भारत के बाहर कई देशों में पारंपरिक शादियों को नहीं माना जाता है, ऐसे में वहां विवाह प्रमाणपत्र आवश्यक होता है। वहीँ अगर आप नॉमिनी के रूप में अपनी पत्नी को जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी विवाह प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ेगी. हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, विवाह प्रमाणपत्र की फीस, 100/- रूपए और विशेष विवाह प्रमाणपत्र के तहत, फीस 150/- रूपए देनी होती है.
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