How can revoke NSA – NSA यानि की नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट (National Security Act) ये एक्ट उस शख्स पर लगाई जाती है जिससे देश को खतरा हो. वहीं इस पोस्ट के जरिए हम आपको इस इस NSA क्या है और किस तरह इस एक्ट से बचा जा सकता है इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं.
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जानिए क्या है NSA
जानकारी के अनुसार, NSA यह बेहद सख्त कानून है और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA एक निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव कस्टडी होती है. इसके तहत किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए नहीं बल्कि अपराध की आशंका में गिरफ्तार किया जाता है और जेल में रखा जाता है.
कलेक्टर करता है मामले की जाँच
वहीं इस मामले में जाँच कलेक्टर द्वारा की जाती है और कई सारी रिपोर्ट पेश करने के बाद ये आशंका जताई जाती है कि इस व्यक्ति का जेल में रहना जरूरी है अगर इसे बाहर रखा गया तो देश को नुकसान हो सकता है साथ ही ये व्यक्ति गंभीर अपराध को अंजाम दे सकता है और इससे समाज और कानून व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है जिसके बाद इन रिपोर्ट के आधार पर जिस व्यक्ति से खतरा है उसे गिरफ्तार कर दिया जाता है.
1980 में बना था ये कानून – How can revoke NSA
NSA का कानून संसद से 1980 में पास हुआ था और इस कानून को बनाने के पीछे एक बड़ा कारण था. दरअसल, हमारे संविधान के रूल ऑफ लॉ के अनुसत्र, किसी की बेवजह गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए. जिसके बाद कानून बना कि एक्सेप्शनल केसेस यानी विशिष्ट परिस्थितयों में सरकार को संविधान के ऑर्टिकल 22 (3) के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर दी गई है.
किन मामलों में लगाया जाता है NSA
यदि किसी व्यक्ति को NSA के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे आर्टिकल 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त ‘गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण’ का अधिकार प्राप्त नहीं होगा. वहीँ राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर पड़ोसी देशों के साथ संबंध, भारत की सरहदों की सुरक्षा के मामलों में NSA लगाया जाता है.
NSA लगने के दौरान हो सकती है 3 महीन से 12 महीने की जेल
वहीं इस NSA के गिरफ्तार किये शख्स को तीन महीने तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है. इसकी अधिकतम अवधि एक साल तक हो सकती है. वहीं NSA जिला कलेक्टर द्वारा लगाया जाता है. वहीं जिस शख्स पर NSA लगा है वो शख्स इसके NSA के खिलाफ अपील कर सकता है.
NSA से बचने का तरीका
How can revoke NSA – वो शख्स अपील कर सकता है कि जिला कलेक्टर ने जो NSA लगाया है वो गलत है और अगर इस मामले में सुनवाई हो जाती है तो वह बच सकता है, लेकिन NSA पूरी रिपोर्ट और सबूतों के आधार परा लगाया जाता है और इस वजह से NSA से बचना मुश्किल है. वहीं\NSA के तहत गिरफ्तारी IPC या CrPC कानून के तहत नहीं होती है. ऐसे में इसमें जमानत का भी प्रावधान नहीं होता है. लेकिन जमानत के लिए हाईकोर्ट में संविधान के आर्टिकल 226 के तहत या सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर करके अदालत से ही हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण या किसी अन्य के तहत राहत की मांग की जाती है.
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