आप में से अधिकतर लोगों ने हिंदी फिल्मों या अखबारों में ‘निलंबित और बर्खास्त’ (Suspend And Dismiss Difference) शब्द सुने और पढ़े होंगे और ज्यादातर जब देश के किसी राज्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो आप ये बात सुनते होंगे की मुख्यमंत्री ने इतने लोगों को ससपेंड कर दिया या फिर डिसमिस कर दिया. लेकिन लेकिन क्या आप इनका मतलब जानते हैं?
क्या आप जानते हैं कि इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है और इनका इस्तेमाल कब किया जाता है? अगर नहीं तो ये खबर बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आज की ये खबर इसी पर आधारित है कि आखिर इन दोनों शब्दों में कानूनी अंतर क्या है और कब और किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? दरअसल, सरकारी नौकरी में दो तरह के मुख्य दंड होते हैं, पहला ‘लघु दंड (Minor Penalty)’ और दूसरा ‘दीर्घ दंड (Major Penalty).’ निलंबन और बर्खास्त इन्हीं दोनों दंडों को परिभाषित करते हैं.
क्या होता है निलंबित करना?
किसी भी सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी को जब ससपेंड या इंग्लिश में कहीं की निलंबित किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि वह एक निश्चित समय तक ऑफिस में काम नहीं करेगा. यह भी एक प्रकार का दंड ही है जो किसी तरह की लापरवाही या दोषी पाए जाने पर दिया जाता है.
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लेकिन साथ ही ये प्रावधान भी होता है कि आप किसी भी कर्मचारी को लंबे वक्त के लिए सस्पेंड नहीं कर सकते हैं. निलंबन के दौरान कर्मचारी पर लगे आरोपों की जांच होती है और विभाग द्वारा तय समय सीमा खत्म होने के बाद कर्मचारी पहले की तरह अपनी नौकरी पर लौट आता है. वहीं, अगर किसी कर्मचारी ने ऑफिस में रहते हुए कोई बड़ा अपराध किया है तो इस पर लंबी जांच चलती है. इसके बाद ही कर्मचारी के भविष्य पर कोई फैसला लिया जाता है. इस दौरान दोषी पाए जाने पर आरोपी को बर्खास्त कर दिया जाता है.
क्या निलंबन के दौरान वेतन मिलता है?
निलंबन के दौरान कर्मचारी को उसकी सैलरी का आधा हिस्सा और महंगाई भत्ता मिलता है. हालांकि नौकरी पर वापस लौटने के बाद कर्मचारी को उसकी पूरी सैलरी मिल जाती है.
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क्या होता है बर्खास्त करना?
निलंबन के ठीक उल्टा बर्खास्त (Dismiss or Terminate) करने का मतलब है किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी से हमेशा के लिए निकाल देना. इसका अधिकार विभाग के सर्वोच्च अधिकारी के पास होता है. बता दें कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है तो वह शख्स भविष्य में भी किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है. इसके अलावा उसे चुनाव लड़ने की भी अनुमति नहीं होती है.
बर्खास्त होने पर सैलरी?
अगर आपको ये लगता है कि बर्खास्त होने पर सैलरी मिलती है तो ये ग़लतफहमी दूर कर लीजिये क्योंकि कुछ नहीं मिलता. कर्मचारी को केवल और केवल ग्रेजुएटी ही मिलती है और साथ ही जो पीएफ(PF) बनता है वो भी नहीं मिलेगा.
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