तय सीमा के बाद पैन कार्ड का इस्तेमाल
देश में कुछ दिन पहले ही रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने देश की खुद की डिजिटल करेंसी (e-Rupee) लांच की है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि पेपर नोट के भुगतान के मामले में जो नियम लागू होते हैं, वहीं नियम डिजिटल रुपए के भुगतान में लागू होंगे। जैसे कि पहले से तय की हुई सीमा के बाद डिजिटल रुपए के भुगतान पर भी पैन कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। पेपर नोट की तरह ही एक सीमा तक ही डिजिटल रुपए से भुगतान किया जा सकेगा।
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किस तरह है ये अलग ?
RBI गवर्नर दास ने गुरुवार बताया कि डिजिटल रुपया यूपीआई से अलग होगा, भिन्न होगा। इसकी भिन्नता बताते हुए शक्तिकांत दास ने आगे कहा कि यूपीआई से होने वाला भुगतान बैंकों के माध्यम से होता है जबकि डिजिटल करेंसी या रुपए का लेन-देन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होता है। इस डिजिटल करेंसी के लेनदेन में किसी तीसरे पार्टी की कोई भूमिका नहीं होती है। पिछले एक दिसंबर से RBI की तरफ से डिजिटल रुपए के खुदरा इस्तेमाल का एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया गया है।
लेनदेन की जानकारी रहेगी गुप्त
गवर्नर दास ने आगे कहा कि डिजिटल रुपए की प्रमुख खासियत यह होगी कि इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पेपर नोट का जब आपस में लेनदेन करते हैं तो तीसरे व्यक्ति को यह पता नहीं चलता है कि किसे रुपए दिए गए हैं क्योंकि यह सूचना बैंक के पास भी नहीं है। ऐसे ही डिजिटल रुपए में होगा।
बिना इंटरनेट के भी हो सकता है लेनदेन
e-Rupee के इस्तेमाल में थर्ड पार्टी की कोई भूमिका नहीं होगी। यानि की आप बिना किसी ऐप के ही इस करेंसी का लेनदेन कर सकते हैं। e-Rupee में लेनदेन ऑफलाइन मोड में यानी कि बिना इंटरनेट के भी किया जा सकता है। इसमें SMS और QR कोड का उपयोग किया जाएगा। ऐसे में देश के बिना इंटरनेट वाले इलाकों में भी लेनदेन करना आसान हो जाएगा।