दिल्ली को मिला नया मेयर और डिप्टी मेयर
आम आदमी पार्टी (AAP) और भाजपा (BJP) के बीच दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) के मेयर इलेक्शन (Delhi MCD Mayor Election 2023) को काफी समय से खींचातानी चल रही है जिसकी वजह से कई बार नए मेयर को चुनने की करवाई को स्थगित कर दिया गया. वहीं इस करवाई में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद दिल्ली को नया मेयर मिल गया है. तीन बार चुनाव टलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के मेयर पद के लिए वोटिंग खत्म हुयी और इस वोटिंग में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय दिल्ली की नई मेयर चुन ली गई हैं. उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को हराया है. मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शैली ओबेरॉय को 150 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले हैं. इसी के साथ आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद इकबाल भी दिल्ली के डिप्टी मेयर चुन लिया गया है और उन्होंने भाजपा के कमल बागड़ी को हराया।
मेयर चुनाव के लिए चौथी बार बुलाए गए सदन में आज शांतिपूर्वक वोटिंग हुई. इस दौरान कोई विरोध नहीं हुआ और न ही किसी तरह की नारेबाजी हुई है. करीब साढ़े 11 बजे शुरू हुई वोटिंग 2 घंटे से ज़्यादा वक्त तक चली. मेयर चुनाव में दिल्ली के कुल 10 मनोनीत सांसदों, 14 मनोनीत विधायकों और 250 में से 241 निर्वाचित पार्षदों ने वोट किया. कांग्रेस के 9 निर्वाचित पार्षदों ने मेयर चुनाव का बॉयकोट किया है.
इस वजह से नहीं हो पाया मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव
दिल्ली नगर निगम (DMC) अधिनियम, 1957 के अनुसार, निकाय चुनावों के बाद सदन के पहले ही सत्र में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाना है. हालांकि, 4 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव हुए दो महीने से अधिक हो चुके हैं लेकिन मेयर का चुनाव नहीं हुआ. नगरपालिका चुनावों के एक महीने बाद सदन पहली बार 6 जनवरी को बुलाया गया था. इसे भाजपा और AAP के सदस्यों के बीच तीखी नोंक-झोंक के चलते स्थगित कर दिया गया था. 24 जनवरी को दूसरी, जबकि 6 फरवरी को हुई तीसरी बैठकें भी बिना किसी चुनाव के स्थगित करनी पड़ी थीं.
सुप्रीम कोर्ट में डाली गयी याचिका
चुनाव के स्थगित होने के बाद शैली ओबेरॉय ने 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की याचिका डाली और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने 17 फरवरी को एक सुनवाई के दौरान निर्देश दिया था कि दिल्ली के मेयर का चुनाव एमसीडी की पहली बैठक में कराया जाएगा और चुने जाने के बाद मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव की अध्यक्षता करेंगे.
जानकारी के अनुसार, पिछले हफ्ते, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महापौर चुनाव कराने के लिए नगरपालिका सदन बुलाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी और फिर सु्प्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के सिविक बॉडी इलेक्शन की तारीख तय करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने लिया एक्शन
अदालत ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया था, जिन्होंने जल्द चुनाव कराने की मांग की थी. वहीं AAP के फेवर में अपेक्स कोर्ट ने यह भी कहा था कि उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में नामित सदस्य महापौर का चुनाव करने के लिए मतदान नहीं कर सकते हैं.
आपको बता दें, 4 दिसंबर को हुए चुनावों में AAP स्पष्ट विजेता के रूप में उभरी थी. उसने 134 वार्डों पर जीत हासिल की थी और निकाय निकाय में भाजपा के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया था.भाजपा ने 104 वार्ड जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि कांग्रेस ने 250 सदस्यीय नगरपालिका सदन में नौ सीटें जीतीं.
Also Read- आजम खान के बेटे को पहले मिली दो साल की सजा, फिर विधायिकी छिनी और अब लगा एक और झटका.