Dead Body rapes in India Details in Hindi – हाल ही में पाकिस्तान से खबर आई थी कि यहाँ पर कब्रों में दफ़न महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं और इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है. वहीं, भारत के एक राज्य कर्नाटक के हाईकोर्ट ने हत्या और शव के साथ रेप करने के मामले में आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया लेकिन रेप के मामले में उसे बरी कर दिया गया. वहीं इस पोस्ट के जरिये हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भारत में शव से संबंध बनाना अपराध नहीं हैं लेकिन विदेशों में इस जुर्म को लेकर क्या कानून है.
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जानिए क्या कहता हैं भारत का कानून
दरअसल, भारत में 2015 में कर्नाटक के तुमकुरु जिले में एक महिला की हत्या के बाद उसके साथ रेप हुआ था. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए आरोपी को हत्या के मामले में दोषी करार दिया. जबकि रेप के मामले में बरी कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में मुर्दों के साथ रेप करने पर सजा का कोई कानून नहीं है. इस वजह से आरोपी को रेप के मामले में दोषी करार नहीं दे सकते और साथ ही केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने के लिए भी कहा.
विदेशों में क्या है कानून – Dead Body rapes in India
जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार को धारा-377 में संशोधन करके नेक्रोफिलिया पर कानून बनाना चाहिए. वहीं हाईकोर्ट ने रेप और नेक्रोफिलिया में अंतर बताते हुए कहा कि जीवित व्यक्ति के अंदर भावना होती हैं, मृतकों में नहीं. इस कारण मरे हुए व्यक्ति के साथ रेप करने को नेक्रोफिलिया कहते हैं.वहीं यूनाइटेड किंगडम में, यौन अपराध अधिनियम, 2003 की धारा 70 के तहत जानबूझकर या लापरवाही से शव के साथ संबंध बनाने पर आरोपी को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है. कनाडा में आपराधिक संहिता, 1985 की धारा 182 नेक्रोफिलिया को दंडनीय बनाती है. वहीं कनाडा में सजा पांच साल तक की सजा और दक्षिण अफ्रीका में आपराधिक कानून (यौन अपराध और संबंधित मामले) संशोधन अधिनियम, 2007 की धारा 14 नेक्रोफीलिया पर रोक लगाती है.
भारत में नाबालिग समेत कई महिला शव के साथ हो चुका है रेप
आपको बता दें, भारत में अभी तक कई सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं असम के उदलगुरी जिले में 23 साल के युवक ने नदी में नहा रही महिला को खींचकर उसकी हत्या कर दी थी. इसके बाद रेप किया था. वहीं लॉकडाउन के दौरान 32 साल के दुकानदार की महिला के साथ बहस हो गई थी. इसके बाद उसने गला रेतकर हत्या दी थी. फिर उसका रेप किया था. इसी के साथ गाजियाबाद में तीन लोगों ने 26 साल की महिला की कब्र खोदकर लाश निकाली और सामूहिक बलात्कार किया था.म व्ह्हैन 2006 में कुख्यात निठारी सीरीयल रेप और मर्डर केस का आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर के मदद करने वाले सुरिंदर कोहली ने नाबालिग की हत्या करने और उनके शवों के साथ रेप करने की बात कबूल की थी.
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