जानिए कैसे करें GST के लिए रजिस्ट्रेशन

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Apply for GST registration in Hindi – भारत में मोदी सरकार ने 1 जुलाई  2017 को GST की शुरुआत की. GST का मतलब है गुड एंड सर्विस टैक्स यह एक ऐसी टैक्स प्रणाली है जहां पर सिंगल टैक्स गुड एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाता है और इस GST की शुरुआत देश में आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए की गयी है. वहीं इस पोस्ट के जरिये हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि GST के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.

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जानिए क्या है GST?

GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है. इसको वैराईटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (वैट), सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और पिछले कई इनडायरेक्ट टैक्स को हटा कर 2017 में लागू किया गया था. जिसके बबाद अब सिर्फ GST ही देना होगा. वहीं भारत में कारोबार करने वाले सभी व्यवसायों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरुरी है.

GST registration कई तरह के होते हैं

  1. पहला नॅार्मल टैक्सपेयर है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की स्पेशल कैटेगरी में आता है. ये भारत में बिजनेस करने वाले टैक्सपेयर पर लागू होता है.
  2. दूसरी कैटेगरी मे कम्पोजिशन टैकेसपेयर आते हैं. कम्पोजिशन टैक्सपेयर के रूप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करना चाहिए.
  3. इसके साथ ही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और रेसीडेंट टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी भी होती हैं.
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Apply for GST registration

  • GST registration ऑनलाइन किया जा सकता है.इसके लिए आपको ऑफिशियल जीएसटी पोर्टल (gst.gov.in) पर जाना होगा और उसके बाद टैक्सपेयर्स टैब के तहत ‘रजिस्टर नाउ’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चुनें. फिर जरुरी डिटेल फिल करें. इसके बाद कैप्चा दर्ज करें और आगे बढ़ें. अपने मोबाइल नंबर के साथ-साथ ईमेल आईडी पर मिली ओटीपी दर्ज करें. अब पेज आपको Temporary Reference Number (टीआरएन) दिखाएगा.
  • वहीं इसके बाद दोबारा जीएसटी सर्विस पोर्टल पर जाएं और ‘टैक्सपेयर्स’ मेन्यू के तहत ‘रजिस्टर’ पर क्लिक करें. टीआरएन का चयन करें. टीआरएन और कैप्चा दर्ज करें. ‘प्रोसीड’ पर क्लिक करें और आपको फिर से एक ओटीपी मिलेगा.
  • ओटीपी को दर्ज करें और ‘प्रॅासीड’ पर क्लिक करें. अब आपको अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की कंडीशन दिखेगी. दायीं ओर आपको एक ‘एडिट’ आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें. अब डिटेल भरें और डॅाक्यूमेंट की स्कैन्ड कॅापी को अटेच करें.
  • इसी के साथ वैरिफिकेशन वाले पेज पर क्लिक करें, जिसके बाद आपको डिक्लरेशन की जांच करनी होगी. वहीं अब अपना डिजिटल सिग्नेचर एड करें. सक्सेस मेसेज स्क्रीन पर दिखाई देगा और आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर (एआरएन) दिया जाएगा. आप पोर्टल पर एआईएन स्टेटस चेक कर सकते हैं.

Documents for GST registration

GST registration के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ ओनर, प्रमोटरों के एड्रेस और आईडी प्रूफ, बैंक डिटेल, पासबुक, कैंसल चैक, व्यवसाय का सपोर्टिंग एड्रेस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डिजिटेल सिग्नेचर और ऑथॅाराइजेशन का ऑथॅाराइज्ड सिग्नेटरी लैटर होना जरुरी है.

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