उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीनों तक कोई भी हड़ताल नहीं कर सकेगा। योगी सरकार ने राज्य में एस्मा एक्ट (ESMA- Essential Services Maintenance Act) लागू कर दिया। जिसके बाद अब यूपी में 6 महीने के लिए हड़ताल पर बैन लगा दिया। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ. देवेश कुमार चतुर्वेदी ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि यूपी के राज्य क्रिया कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर बैन लगाया जा रहा है। जो लोग हड़ताल करेंगे, उनके खिलाफ विधिक व्यवस्था के तहत कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि इस साल मई में 6 महीने के लिए हड़ताल पर बैन लगाया था।
सरकार के फैसले के बाद लोक सेवाओं, प्राधिकरण, निगम समेत सभी सरकार ऑफिस से जुड़े कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। बता दें कि अधिनयिम 1966 के तहत यूपी सरकार की तरफ से लागू किए गए एस्मा एक्ट को राज्यपाल से मंजूरी दी, जिसके बाद ये एक्ट लागू किया जाता है। प्रदर्शन और हड़ताल करने वालों के लिए ये एक्ट बनाया गया है। जब ये एक्ट प्रदेश में कहीं लागू हो जाता है तो वहां प्रदर्शन और हड़ताल पूरी तरह से बैन हो जाते है।
एस्मा एक्ट लगने के बाद भी कोई कर्मचारी अगर हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है, तो एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में सरकार की ओर से बिना वारंट के गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई तक की जा सकती है।