बहुचर्चित उन्नाव रेप कांड मामले में जेल से सजा काट रहे बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को थोड़ी राहत मिली है। दरअसल, कोर्ट ने उन्हें इस मामले से जुड़े एक केस में बरी कर दिया गया है। दिल्ली कीराउज एवेन्यू कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को बरी करने का आदेश दिया। ये मामला एक्सीडेंट से जुड़ा है। दरअसल, 2019 में केस की पीड़िता का उस वक्त एक्सीडेंट हुआ था, जब वो रायबरेली जा रही थी।
आरोप लगे कि इस एक्सीडेंट में कुलदीप सिंह सेंगर का हाथ है। मामले में सेंगर भी आरोपी थे। हालांकि अब कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया में कोई सबूत नहीं मिले। कोर्ट ने इस मामले में सेंगर को बरी करते हुए थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन रेप मामले में सेंगर को सुनाई गई सजा जारी रहेगी।
बता दें कि उन्नाव रेप कांड उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी चर्चित रहा है। मामले को लेकर बीजेपी कई बार बुरी तरह छोड़ी। ये रेप कांड साल 2017 का है। पीड़िता के साथ 2017 में बलात्कार हुआ था और इसके करीब 2 साल के बाद ही पीड़िता का कार एक्सीडेंट हो गया। पीड़िता अपने परिवार के कुछ लोगों और अपने वकील के साथ जा रही थी और तभी एक ट्रक ने पीड़िता की कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में पीड़ित युवती के दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी।
वहीं बलात्कार के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर जेल में बंद हैं और सजा काट कर रहे हैं। इस मामले में उनको उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया। रेप के साथ पीड़िता के परिवार के 3 लोगों की हत्या का आरोप भी सेंगर पर लगा था, जिसमें पीड़िता के पिता भी शामिल थे।