FIR against Rahul Gandhi : हाल ही में संसद में हुए धक्का-मुक्की कांड में बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया जिसके बाद मैं नीचे गिर गया. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में कल गुरुवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का-मुक्की मामले पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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जानें पूरा मामला
बीते दिन संसद परिसर में हाथापाई के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राहुल के खिलाफ दर्ज केस के एक दिन बाद पुलिस आज दो घायल सांसदों के बयान दर्ज किया हैं। जिसके बाद बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा, “राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया जिसके बाद मैं नीचे गिर गया. मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था जब राहुल गांधी आए और एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया.” वहीं, प्रताप सारंगी की तबीयत बिगड़ गए हैं. जिसके बाद उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है. फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत ने भी राहुल गांधी पर धक्का माराने का आरोप है. वो आईसीयू में भर्ती हैं।
बता दें, भाजपा द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के कुछ घंटों बाद ही गांधी पर मामला दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि हाथापाई के दौरान भाजपा के दो सांसदों प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत ने शारीरिक रूप से हमला किया और उकसाया। वही पुलिस विपक्ष के नेता को पूछताछ के लिए भी बुला सकती है। हालांकि पुलिस घटना से जुड़ी तमाम सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की पड़ताल कर रही हैं। साथ ही सीन रिक्रिएशन की भी संभावना है.
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इन धाराओं में दर्ज किया गया है मामला
संसद मार्ग थाने में गुरुवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कृत्य), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके अलवा दिल्ली पुलिस कांग्रेस की शिकायत की भी जांच कर रही है. कांग्रेस ने अपनी शिकायत में बीजेपी सांसदो को आरोपी बताते हुए मल्लिकार्जुन खडरगे को धक्का देकर गिराने और SC/ST एक्ट के तहत आरोप लगाया था.