इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं लेकिन ये पोस्ट आज उनसे छिन सकती है. दरअसल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 40 विधायकों को दलबदल विरोधी कानूनों के तहत अयोग्य घोषित करने के मामले में स्पीकर राहुल नार्वेकर फैसला देंगे. वहीं अगर स्पीकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 40 विधायकों को अयोग्य घोषित कर देते हैं तब एकनाथ शिंदे से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की पोस्ट छिन जायेगा. वहीं इस बीच इस बात कि चर्चा जोरो पर हैं कि एकनाथ शिंदे के बाद कौन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा.
जानिए क्या है मामला
ये मामला 20 जून 2022 का है जब एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 40 विधायकों ने शिवसेना से बगावत कर दी थी और बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बना ली थी. सरकार बनने के बाद शिंदे सीएम बने और फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे. वहीं इस बीच उद्धव पक्ष ने दल-बदल कानून के तहत स्पीकर को इस मामले में नोटिस दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेने के लिए स्पीकर को 31 दिसंबर, 2023 समय दिया लेकिन उससे कुछ दिन पहले 15 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने 10 दिन की मोहलत और दे दी गयी और 10 जनवरी तय हुई. वहीं अब स्पीकर ने शिवसेना के दोनों गुटों (उद्धव और शिंदे) के विधायकों की सुनवाई पूरी कर ली है. इसे रिव्यू के लिए कानूनी जानकारों के पास भेजा गया और जल्द ही स्पीकर का फैसला आने की संभावना है.
गठबंधन कानूनी रूप से है वैध
कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर अयोग्य घोषित किया जाता है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके गुट के मंत्री और विधायकों को तुरंत इस्तीफा देना होगा और इसके बाद नयी सरकार बनानी पड़ेगी लेकिन इस बीच बीजेपी ने एक बड़ा प्लान बना रखा है. रिपोर्ट के अनुसार, कुछ महीने पहले ही अजित पवार गुट ने एनसीपी से बगावत की थी. अजित ने अपने साथ 40 विधायकों के आने का दावा किया था. वहीं सरकार बनाने के लिए 145 सदस्यों का होना जरूरी है. बीजेपी के पास 105 सीटें है और 40 विधायक अजित गुट के आती है तो नयी सरकार आराम से बन सकती है. वहीं बीजेपी अजित पवार को नया सीएम बनाने के लिए सहमति दे सकती है.
आपको बता दें, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को स्पष्ट कहा है कि स्पीकर का चाहे जो भी फैसला हो, हमारी सरकार स्थिर रहेगी. हमारा गठबंधन कानूनी रूप से वैध है. हमें उम्मीद है कि स्पीकर का फैसला भी हमारे पक्ष में ही आएगा.