आखिर किन-किन शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

Arvind Kejriwal Bail Conditions, Supreme Court
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Arvind Kejriwal Bail Conditions- दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal bail) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाले में 177 दिनों से तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद अरविंद केजरीवाल को आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामले में जमानत दे दी है। हालांकि केजरीवाल को ईडी मामले में 5 अगस्त को ही जमानत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत के लिए अलग-अलग शर्तें रखी हैं, जो ईडी मामले में जमानत देते समय लगाई गई थीं। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उनके दफ्तर जाने पर भी रोक रहेगी। इतना ही नहीं वह इस मामले में कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर पाएंगे।

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जमानत के लिए ये शर्तें होंगी – Arvind Kejriwal Bail Conditions

  • अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकेंगे और न ही सचिवालय।
  • जब तक जरूरी न हो, किसी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
  • अपने मुकदमे के संबंध में कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे।
  • किसी भी गवाह से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे।
  • इस मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी।
  • जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

केजरीवाल कब तक आएंगे बाहर?

फिलहाल केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहा होने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। दरअसल, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से लिखित आदेश मिलेगा। यहीं पर जमानत बांड भरना होगा। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट रिहाई आदेश तैयार करके तिहाड़ प्रशासन को भेजेगा। जब तक केजरीवाल को रिहाई आदेश नहीं मिल जाता, तब तक उन्हें जेल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

वहीं, इस खास मौके पर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? Arvind Kejriwal Bail Conditions

शुक्रवार की सुबह सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल मामले में दलीलें सुनीं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह फैसला सुनाया। इसके जवाब में न्यायालय ने यह बयान दिया: “तत्काल भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की संभावना नहीं है।” न्यायमूर्ति भुइयां ने उसी समय केजरीवाल की हिरासत के संदर्भ में कहा, ‘ईडी मामले में रिहाई के समय केजरीवाल को गिरफ्तार करने की सीबीआई की जल्दबाजी समझ से परे है, जबकि उसने 22 महीनों तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया।’

पहले के फैसले को माना गया आधार

Arvind Kejriwal Bail Conditions – शराब नीति मामले से जुड़ी तीन अन्य हाई-प्रोफाइल जमानत सुनवाई में दिए गए फैसले को आधार माना गया। इससे पहले पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और तेलंगाना की बीआरएस पार्टी और पूर्व सीएम केसीआर राव की बेटी के. कविता को जमानत दी गई थी। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ‘पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद है।’

21 मार्च को हुई थी केजरिवल की गिरफ्तारी

ईडी ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री केजरीवाल को हिरासत में लिया था। उसके बाद उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 21 दिन की अस्थाई जमानत दी गई थी। 12 जुलाई को उन्हें ईडी मामले में एक बार फिर जमानत मिली। लेकिन उससे पहले सीबीआई ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। सीबीआई मामले में उन्हें अभी जमानत मिली हुई है। इस मामले में सीएम के आज शाम तिहाड़ जेल से रिहा होने की उम्मीद है। पार्टी के लिए यह राहत संजीवनी की तरह है। दरअसल, पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ रही है और जमानत मिलने से उसे जीत हासिल करने में मदद मिलेगी।

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