धारा 294 क्या है – अक्सर रिश्तेदरों और दोस्तों के बीच आपस में गाली देने का चलन है और कई बार ऐसा होता है कि रिश्तेदरों और दोस्तों के बीच गाली दे दी जाती है या फिर गाली निकल जाती है लेकिन इस बात को मजाक में लिया जाता है. लेकिन कई ऐसा होता हैं रिश्तेदरों और दोस्तों के अलावा कोई बाहर वाला गाली दे देता है और इस गाली की वजह से लड़ाई हो जाती है.
वहीं, इस गाली देने पर केस दर्ज किया जा सकता है और भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत इस गाली देने पर सजा भी मिल सकती है. वहीं इस पोस्ट के जरिये हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि किसी को गाली देने पर कौन सी धारा लगती है साथ ही इस बात की जानकारी भी देने जा रहे हैं कि गाली देने पर क्या सजा मिलती है.
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गाली देना है अपराध
जानकारी के अनुसार, भारतीय समाज में यौन संबंधों को बुरा माना जाता है और भारतीय समाज में बुरा कहने व नीचा दिखाने के लिए इसी विषय पर ज़्यादातर गालियां बनी हैं वहीं कई और भी चीजें हैं जिन विषयों पर गाली बनी है. गाली देना दुर्व्यवहार में आता है और इस वजह अगर कोई गाली देता है तो तो ये एक अपराध है और सीआरपीसी (CRPC) की धारा 154 के तहत संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं. भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत सजा हो सकती है.
धारा 294 क्या है
रिपोर्ट के अनुसार, एक दूसरे को अश्लील गालियां देना भारतीय दंड संहिता की धारा 294 में एक दंडनीय अपराध है. वहीं इस धारा के तहत अपराधी व्यक्ति को 3 महीने तक की सजा होती है लेकिन कुछ केस में इस ममाले पर जुर्माना भरवाया जाता है लेकिन केस लम्बे समय तक चल सकता है. वहीं इस केस के दौरान आरोपी को अदालत में हाजिरी के लिए जाना पड़ता है और जमानत भी लेनी होती है. वहीँ कुछ मामलों में समझोता किया जा सकता है
गाली क्या होती है?
आपको बता दें, गाली कुछ ऐसे अवांछनीय शब्दों अथवा दुर्वचनों को कहा जाता है, जो व्यक्ति गुस्से में अथवा किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए बोलता है. इसे अंग्रेजी में Abuse भी पुकारा जाता है. वहीँ इस गाली देने के वजह से कई बार कई हादसे हो जाते हैं.