दिसंबर से महीने के शुरू होने के बाद एक बड़ा नियम बदल जायेगा और ये नियम सिम कार्ड को लेकर है. दरअसल, भारत सरकार ने सिम कार्ड खरीदने के नियम में बदलाव करने जा रही है. ये नियम पहले 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने वाले थे, जिसे सरकार ने 2 महीने आगे बढ़ा दिया और इसके बाद अब ये नियम 1 दिसंबर से लागू होंगे. वहीं इस पोस्ट के जरिए हम आपको इन्ही नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं.
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सिम डीलर्स का होगा वेरिफिकेशन
भारत सरकार द्वारा लागू किये जाने वाले नियम के अनुसार, सिम बेचने वाले डीलर्स को अपना पुलिस वेरिफिकेशन और बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा. साथ ही सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा और डीलर्स ऐसा नही करते हैं तो उन्हें 10 लाख तक का जुर्माना देना होगा.
डेमोग्राफिक डेटा के बाद ही मिलेगा सिम
अगर कोई कस्टमर अपने किसी पुराने नंबर पर कोई नया सिम कार्ड खरीदना चाहता है तो उसके आधार पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करके उसका डेमोग्राफिक डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा और
नंबर के डिस्कनेक्शन का नियम
पहले की तरह एक आईडी प्रूफ पर 9 सिम कार्ड खरीद सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपना सिम कार्ड बंद कराता है तो वह नंबर 90 दिनों बाद ही दूसरे ग्राहक को जारी किया जाएगा.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
वहीं इन नए नियम को लागू करने को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए नियम को लेकर कहा कि साइबर फ्रॉड, स्कैम और फ्रॉड कॉल को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने सिम कार्ड के नए नियम जारी किए हैं. उन्होंने बताया कि फ्रॉड कॉल्स को रोकने के लिए करीब 52 लाख कनेक्शन को ब्लॉक किया गया है. इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार की तरफ से सिम बेचने वाले 67 हजार डीलर्स को बैन किया गया है.
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