भारतीय दंड संहिता (IPC) हमारे देश का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा है। इस वजह से देश में कानून को महत्व दिया जाता है और लोग देश के कानून का सम्मान भी करते हैं। देश में होने वाले अपराधों की व्याख्या और सजा का प्रावधान सब कुछ भारतीय दंड संहिता में वर्णित ऐसे में आज हम आपके लिए आईपीसी की धारा 21 लेकर आए हैं जिसमें ‘लोक सेवक’ को लेकर चर्चा की गई है।
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भारतीय दंड संहिता की धारा 21 का विवरण
IPC की धारा 21 में कहा गया है कि ‘लोक सेवक’ (Public servant) शब्द का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार के अंतर्गत आता है-
- भारत की सेना, नौसेना या वायु सेना का प्रत्येक कमीशन प्राप्त अधिकारी।
- प्रत्येक न्यायाधीश, जिसमें कानून द्वारा व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में कोई न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त कोई व्यक्ति भी शामिल है।
- न्यायालय का हर अधिकारी जिसके अन्तर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है।
- प्रत्येक जूरी सदस्य, मूल्यांकनकर्ता या पंचायत का सदस्य जो न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करता है।
- प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसके पास कोई मामला या विषय न्यायालय या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा निर्णय या रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है।
- प्रत्येक व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके द्वारा उसे किसी व्यक्ति को कारावास में डालने या हिरासत में रखने का अधिकार है।
- सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका कर्तव्य ऐसे अधिकारी के रूप में अपराधों को रोकना, अपराधों के बारे में सूचना देना, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना या जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा की रक्षा करना है।
- प्रत्येक अधिकारी जिसका कर्तव्य सरकार की ओर से कोई संपत्ति प्राप्त करना, अर्जित करना, रखना या खर्च करना, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, मूल्यांकन या अनुबंध करना, या कोई राजस्व प्रक्रिया निष्पादित करना, या सरकार के आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाले किसी मामले की जांच करना या रिपोर्ट करना, या सरकार के आर्थिक हितों से संबंधित कोई दस्तावेज बनाना, प्रमाणित करना या रखना, या सरकार के आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए किसी कानून के उल्लंघन को रोकना है;
- प्रत्येक अधिकारी जिसका कर्तव्य किसी गांव, कस्बे या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य उद्देश्य के लिए कोई संपत्ति प्राप्त करना, अर्जित करना, रखना या खर्च करना, कोई सर्वेक्षण या मूल्यांकन करना, या कोई राशि या कर लगाना, या किसी गांव, कस्बे या जिले के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से कोई दस्तावेज बनाना, प्रमाणित करना या रखना है।
- प्रत्येक व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके द्वारा उसे मतदाता सूची तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने या संशोधित करने या चुनाव या चुनाव के किसी भाग का संचालन करने का अधिकार प्राप्त है।
- हर व्यक्ति, जो-
-सरकार की सेवा या वेतन में हो, या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो।
-स्थानीय प्राधिकारी की, अथवा केन्द्र, प्रान्त या राज्य के अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित निगम की अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी की, सेवा या वेतन में हो।
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