कई अपराध ऐसे होते हैं जो अनजाने में होते हैं लेकिन कई अपराध ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर मजबूत इरादे से किए जाते हैं। ऐसे अपराधों की पहचान करने के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 35 बनाई गई है। IPC की धारा 35 आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि यह यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।
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IPC की धारा 35 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 35 के अनुसार जब कभी कोई कार्य, जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति, जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो ।
यह धारा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट करती है कि किसी कार्य के पीछे का इरादा या ज्ञान आपराधिक दायित्व निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। बिना जानकारी या इरादे के अपराध करने वाले व्यक्ति को आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि, यदि कार्य जानकारी या इरादे से किया गया है, तो व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है जैसे कि उन्होंने जानबूझकर अपराध किया हो।
उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने अपराध करने के इरादे से कोई अपराध किया है और उसने ऐसा करने के लिए अपने साथ 4-5 और लोगों को भी बुलाया है। उस व्यक्ति के साथ-साथ उन सभी को उस घटना की जानकारी थी और यह जानते हुए भी कि वह व्यक्ति अपराध करने जा रहा है, फिर भी उन्होंने उसका साथ दिया और मिलकर उस अपराध को अंजाम दिया। तो ऐसे में अगर उन सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित हो जाता है तो अपराध में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 35 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
IPC की धारा 35 में आपराधिक इरादा या ज्ञान
आईपीसी की धारा 35 में कहा गया है कि जब कोई कार्य आपराधिक ज्ञान या इरादे से किया जाता है तो वह आपराधिक होता है, जो व्यक्ति ऐसे ज्ञान या इरादे से कार्य करता है वह किए गए अपराध का दोषी होगा। इसका मतलब यह है कि अपराध का मानसिक तत्व उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक कृत्य। इस प्रकार, भले ही किसी व्यक्ति ने वास्तव में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया हो, यदि उनके पास अपेक्षित आपराधिक इरादा या ज्ञान था, तब भी उन्हें अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
IPC की धारा 35 में सज़ा
धारा 35 निर्दिष्ट करती है कि जो व्यक्ति आपराधिक जानकारी या इरादे से अपराध करता है, उसे उसी तरह दंडित किया जाता है जैसे कि उसने जानबूझकर अपराध किया हो। इसका मतलब यह है कि ज्ञान या इरादे से किए गए अपराध की सजा जानबूझकर किए गए अपराध की सजा के बराबर है।
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