आप जब कभी भी अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और खासकर दो पहिया गाड़ी से आपको हेलमेट लगाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि नहीं पहना तो आपको परिणाम पता ही होगा. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने हेलमेट पहन भी रखा होता है फिर भी निर्दयी पुलिस आपका चालान काट देती है और आपको पता भी नहीं चल पाता की मैंने किया क्या है हेलमेट भी पहना है लाइसेंस भी है सब कुछ है. मतलब साफ़ है कि आपने हेलमेट को पहना तो है लेकिन ढंग से नहीं या तो पत्ती नहीं बाँधी होगी सही से या तो मुह के ऊपर रखा होगा या फिर हाथ में लटकाए लिए आ रहे पुलिस के सामने ही बस पहन लिया और ये अच्छा काम करते हुए पुलिस ने आपको देखकर आपका स्वागत करने का इरादा बना लेती है.
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खैर ऐसा नियम पहले तो नहीं था लेकिन अब ये नियम में जुड़ गया है कि अगर ढंग से हेलमेट नहीं पहना तो पुलिस आपका 1000 से लेकर 2000 तक का चालान काट सकती है. कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब आपको हेलमेट ठीक तरीके से पहनना होगा अगर नहीं पहनोगे तो लक्ष्मी जी आपसे नाराज़ होकर किसी और की जेब में जा सकती हैं.
किस तरह से पहने हेलमेट
नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, अगर आप मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर चलाते समय हेलमेट पट्टी नहीं पहनते हैं तो आप पर नियम 194डी एमवीए के तहत आप पर 1,000 रुपये का चालान लगेगा. इसके साथ ही अगर आपका हेलमेट खराब है यानी वह बीआईएस के बिना है और आपने इस तरह का हेलमेट पहन रखा है तो भी आपको 1,000 रुपये चालान के रूप में देने होंगे. यह नियम भी 194डी एमवीए के तहत लागू हुआ है.
क्योंकि ऐसा करने से एक्सीडेंट के वक्त आपके सिर पर कोई चोट ना आने की संभावना ज्यादा होती है. एक्सीडेंट के ज्यादतर केस में सिर पर चोट लगने की वजह से लोग अपनी जान गंवा देते हैं. ऐसे में आप जब भी हेलमेट पहने तो इस बात का ध्यान रहे कि वो आपके सिर पर एकदम अच्छी तरह से फिक्स हो जाए. हेलमेट पहनने के बाद स्ट्रिप को लगाना नहीं भूलें.
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कई बार लोग सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं. वे स्ट्रिप नहीं लगाते. इतन ही नहीं, कई लोगों के हेलमेट में स्ट्रिप का लॉक नहीं होता . या वो टूटी होती है. इन तमाम स्थिति में आपका चालान किया जा सकता है.
1998 मोटर अधिनियम में बदलाव
भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया है। जिसमें टू-व्हीलर चलाने वालों के हेलमेट नहीं पहनने या फिर ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर 2,000 रुपए तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यानी बाइक सवार ने हेलमेट पहना है, लेकिन वह खुला हुआ है, तो इस पर 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.
कैसे देखें अपने चालान का स्टेटस?
कई बार ऐसा होता है कि आपका चालान कट जाता है और आपको पता भी नहीं चलता और आपको नोटिस पर नोटिस मिलती जाती है लेकिन पता तक नहीं होता कि कहां चालान कटा कितना भरना है कैसे भरना है? इसलिए अगर आपको अपने चालान के बारे में जानकारी लेनी है कि आपका चालान कटा है या नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. यहां पर आपको अपने चालान का स्टेटस चेक करना है.
On the theme of 'Learn with Fun', road safety awareness 'Summer Camp' was launched by Addl. CP/Traffic Ms. Geeta Rani Verma today.#RoadSafety Cell staff conducted interesting activities for school students & educated them about traffic rules, fire safety, first-aid, CPR, etc. pic.twitter.com/RhMRlOvvVP
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) May 8, 2023
Check Your Challan Status here : https://echallan.parivahan.gov.in/
अब आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (डीएल) का ऑप्शन दिखाई देगा. जैसे ही आप अपने वाहन नंबर को सलेक्ट करेंगे और सारी डिटेल्स फिल करेंगे. इसके बाद में आपको अपना चालान का स्टेटस दिख जाएगा.
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हेलमेट पर ISI मार्क होना भी बेहद जरूरी
अगर आपके हेलमेट पर BSI (भारतीय मानक ब्यूरो) ISI का मार्क नहीं है तो आपके ऊपर 1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है यानि बाइक चलते वक़्त आप जो हेलमेट पहनते हैं उसपर ये ISI का मार्क होना बेहद जरूरी है अगर ऐसा नहीं होता है तो मोटर व्हीकल की धारा 194D MVA के तहत आप पर 1 हज़ार रुपये का चलाना किया जाएगा.
बाकी अगर आप दिल्ली के हैं तो आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है वो पाने नियम भले भूल सकते हैं लेकिन दिल्ली ट्रैफिक के नहीं.
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