दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल 19 अक्टूबर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 50 के तहत ED (प्रवर्तन निदेशालय) को किसी व्यक्ति को समन जारी करने के अधिकार के बारे में बात की थी। साथ ही ये भी कहा था की ED किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार गिरफ्तार नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी माना कि ईडी अधिकारी ‘पुलिस अधिकारी’ नहीं हैं और इसलिए अधिनियम की धारा 50 के तहत उनके पास गिरफ्तारी के अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी के अनुसार, धारा 50 में गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है। तो आइए सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के बारे में जानते हैं।
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मनी लॉन्ड्रिंग क्या है?
मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से अपराधी आपराधिक गतिविधि से प्राप्त मौद्रिक आय को स्पष्ट रूप से कानूनी स्रोत के साथ धन में बदल देता है। सरल शब्दों में कहें तो, मनी लॉन्ड्रिंग अवैध धन को छुपाने का एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अवैध पैसे को ऐसी परियोजनाओं में निवेश किया जाता है कि जांच एजेंसियां भी आसानी से इसके स्रोत का पता नहीं लगा पाती हैं।
क्या है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50?
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 की धारा 50, समन जारी करने, दस्तावेज़ और समन साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अधिकारियों के अधिकार को निर्दिष्ट करती है। सिविल कोर्ट की शक्तियों के समान, धारा 50 (2) निदेशक और अन्य अधिकारियों को पीएमएलए जांच या कार्यवाही के दौरान किसी को भी बुलाने में सक्षम बनाती है।
इन शक्तियों को पीएमएल नियम 2005 के नियम 2(पी) और 11 में परिभाषित किया गया है। यह धारा पीएमएलए की धारा 19 की तरह गिरफ्तारी की शक्तियां प्रदान नहीं करती है। वहीं, धारा 50 के तहत समन किए गए व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जा सकता। साथ ही, किसी भी व्यक्ति को समन का जवाब देना और बुलाए जाने पर उपस्थित होना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि अगर प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है तो उसका पालन करना और पेश होना जरूरी है।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 की शक्तियाँ
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि कुछ ईडी अधिकारियों को पीएमएलए की धारा 50 के तहत मुकदमे की सुनवाई करने वाली सिविल अदालत के समान शक्तियां दी गई हैं, जिसमें किसी को बयान रिकॉर्डिंग के लिए उपस्थित होने के लिए मजबूर करने और सच्चाई से जवाब देने और बयान देने का अधिकार भी शामिल है। अदालत ने यह भी कहा कि दस्तावेजों और अभिलेखों की खोज, निरीक्षण और उत्पादन के लिए बाध्य करने की शक्ति, साथ ही लिखित औचित्य प्रदान करके रिकॉर्ड को जब्त करने और बनाए रखने का अधिकार, पीएमएलए की धारा 50 में उपलब्ध नहीं है।
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