पिछले कुछ सालों में चोरी और स्नैचिंग के मामले बढ़े हैं। ज्यादातर मामलों में दिनदहाड़े महिलाओं से चेन, पर्स, मोबाइल फोन और अन्य आभूषण लूटने की घटनाएं हुई हैं। डकैती पर शोध पर आधारित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डकैती की शिकार लगभग 97 प्रतिशत महिलाएं होती हैं। लुटेरे बुजुर्ग और असहाय महिलाओं को निशाना बनाते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी घटना होती है तो घबराएं नहीं क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि चोरी और स्नैचिंग के आरोपी के खिलाफ आप किस धारा के तहत केस दर्ज करा सकते हैं।
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स्नैचिंग मामले में ये धारा लगेगी
स्नैचिंग की घटनाओं के संबंध में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 356, 379, 392,395 और 412 के तहत मुकदमे दर्ज होते हैं। भारतीय दंड संहिता की 356 के तहत केवल दो साल की सजा का प्रावधान है और अपराध जमानती है, जबकि धारा 379 में तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।
इसके अलावा,अगर कोई व्यक्ति डकैती करते हुए पकड़ा जाता है तो पुलिस उसके खिलाफ धारा 392 के तहत भी कार्रवाई करती है। चूंकि यह एक गंभीर अपराध है, इसलिए इस धारा के तहत आरोपी व्यक्ति को जमानत मिलने में काफी दिक्कत होती है।
वहीं, भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अनुसार, डकैती करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास या जुर्माने के साथ-साथ कठोर कारावास की सजा का सामना करना पड़ता है, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही यह धारा गैर जमानती है।
क्या कहती है धारा 412
भारतीय दंड संहिता अधिनियम1860 के तहत, धारा 412 आईपीसी की एक महत्वपूर्ण धारा है जो संपत्ति के बेईमान गबन या दुरुपयोग को अपराध मानती है। एक व्यक्ति जो चोरी की संपत्ति को बेईमानी से स्वीकार करता है, यह जानते हुए कि यह डकैती द्वारा ली गई थी, धारा 412 में उल्लिखित परिस्थितियों के अधीन है। इस अनुभाग का प्राथमिक लक्ष्य लोगों को कानून और सामाजिक न्याय का उल्लंघन करने वाले कार्यों में शामिल होने से रोकना है।
धारा 412 की अपराध श्रेणी
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 412 के अंतर्गत किया गया अपराध एक संज्ञेय अपराध है। कुछ स्थितियों में, पुलिस को अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है और वह अदालत की मंजूरी के बिना अपनी जांच शुरू कर सकती है। धारा 412 के तहत दर्ज मामलों को सुनवाई के लिए अदालत में लाया जा सकता है। ऐसे अपराध समझौता करने लायक नहीं होते।
भारतीय दंड संहिता की धारा 412 के तहत किए गए अपराधों को गैर-जमानती अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसे मामले में पकड़ा जाता है, तो उसे तुरंत जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।
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