आजकल के समय में सड़क पर गाडी चलाने के दौरान सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करना होता है. अगर आप सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस कभी भी नहीं पकड़ सकती है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वाहन चालाक ट्रैफिक पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं उन्हें लगता है कि ये किसी न किसी बात पर उनके ऊपर जुर्माना लगा सकता है और कई बार ऐसा भी मामला सामने आया है जब ट्रैफिक पुलिस वाला वाहन की चाबी ले लेता है साथ ही कई बार डॉक्यूमेंट भी जब्त कर लेता है लेकिन जहाँ ट्रैफिक पुलिस को कई सारे अधिकार हैं तो वहीं आम इंसान को भी कानून ने कई सारे अधिकार दिए हैं. वहीं आज इस पोस्ट के जरिये हम आपको इन्ही अधिकारों के बारे में बताने जा रहे हैं.
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यूनिफॉर्म में होना चाहिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी
जानकारी के अनुसार, वाहन चलाते समय अगर ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपको रोके जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन पेपर, इंश्योरेंस और प्रदूषण (PUC) सर्टिफिकेट दिखाने को बोलता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो ट्रैफिक पुलिस यूनिफॉर्म में हो अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं है तो आप उससे उसका पहचान पत्र मांग सकते हैं अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आप भी उसे अपने दस्तावेज न दिखाएं. वहीं अगर ट्रैफिक पुलिस वाला आपके लाइसेंस (DL) दिखाने को बोले तो आपको इसे हैंडओवर करने के जरूरत नहीं है.
बिना रसीद के न भरें चालान
वहीं ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अगर चालान होता है तो फाइन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन होना जरुरी है अगर उसके पास चालान बुक या ई-चालान मशीन नहीं है तो आपका चालान नहीं कर सकता है. अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको चालान की रसीद नहीं देती तो आपको चालान भरने की जरूरत नहीं है.
इन मामलों में डॉक्यूमेंट और चाबी नहीं की जा सकती जब्त
वहीं दस्तावेज़ जब्त करने के मामले में भी रसीद मांगें. बिना रसीद के कोई भी डॉक्यूमेंट जब्त नहीं किया जा सकता है. इसी के साथ बिना अनुमति के पुलिस आपके वाहन की चाबी नहीं ले सकता है साथ ही अगर आप यदि आप वाहन में बैठे हैं और कार गलत जगह पर खड़ी है तो इस स्थिति में पुलिस आपके वाहन को tow (उठा) नहीं की जा सकती.
ये वो अधिकार हैं जो आम नागरिक के लिए बने हुए हैं और इन अधिकारों के तहत ट्रैफिक पुलिसकर्मी बेवजह कार्यवाही नहीं कर सकती है लेकिन सड़क पर वाहन चलाते समय आम नागरिक को सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए.
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