अगर आप एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूजर है तो ये खबर आपके लिहाज से बेहद जरूरी है. दरअसल हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किये हैं. इन नियमों को जनवरी में जारी किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए अब ये तारीख बढ़ा दी गई है. अब कार्ड जारीकर्ताओं को इन सभी नियमों को लागू करने के लिए 30 सितंबर 2020 तक का समय बढ़ा दिया गया है. आइये जान लेते हैं क्या है RBI ये नए नियम.
घरेलु ट्रांजैक्शन की मिलेगी अनुमति
RBI ने कहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते समय अब ग्राहकों को घरेलु ट्रांजैक्शन कि अनुमति देनी चाहिए. इसका मतलब है कि जरूरी न होने पर एटीएम मशीन से पैसे निकालते और पीओएस टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं मिलेगी.
ऑनलाइन लेनदेन के लिए दर्ज करानी होगी प्रेफरेंस
अगर आपको इंटरनेशनल लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन या कांटेक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए अलग से प्रेफरेंस बतानी होगी. अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो ये सर्विस आपको नहीं दी जायेगी. साथ ही इसके लिए अलग से आपको आवेदन करना होगा.
ग्राहकों के ऊपर होगा निर्भर
आपको अपने कार्ड से घरेलु ट्रांजैक्शन चाहिए या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ये ग्राहक के ऊपर निर्भर करेगा. ये फैसला कस्टमर करेगा कि उसे कौन सी सर्विस एक्टिवेट करनी है और कौन सी डीएक्टिवेट करनी है. कार्ड्स के लिए, जारीकर्ता अपने जोखिम की धारणा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं.
- कस्टमर जब चाहे अपने लेन देन सीमा को भी तय कर सकता है.
- अगर कार्ड के स्टेटस में बदलाव होगा तभी कार्डधारक को तुरंत SMS अलर्ट मिलना चाहिए.
ये सारी गाइडलाइन्स मार्च में कोरोना के चलते लागू किये लॉकडाउन को देखते हुए 30 सितंबर तक आगे बढ़ा दी गई है.