मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने में अब बस थोड़ा ही समय बाकी रह गया। 31 मार्च तक का वक्त रह गया। फिर एक अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले इनकम टैक्स भरने से लेकर कुछ जरूरी काम करने के लिए अब बहुत ही कम समय बाकी रह गया। कई कामों को निपटाने की 31 मार्च तक डेडलाइन हैं। तब तक ये काम अगर पूरे नहीं किए जाते, तो आपके लिए कई तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। साथ ही आपके वित्तीय कामों में भी अड़चन आ सकती हैं।
पैन-आधार लिंक
31 मार्च तक पैन और आधार कार्ड को लिंक कराना जरूरी हैं। इसके लिए 31 मार्च 2022 ही लास्ट डेट हैं। इस तारीख तक अगर आप पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते, तो आपके लिए बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। आपका पैन कार्ड अवैध घोषित हो सकता है। इनएक्टिव पैन कार्ड होने पर आयकर विभाग द्वारा आपकी आय पर 20 फीसदी की दर से TDS काटा जाएगा। वहीं अगर आप निष्क्रिय पैन कार्ड का बैंकिंग कार्यों में इस्तेमाल करेंगे, तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
संशोधित ITR कर दें दाखिल
कोरोना महामारी की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को कई बार बढ़ाया गया था। आखिरी बार आयकर विभाग ने ITR भरने की समयसीमा 31 दिसंबर 2021 तय की थी। हालांकि जिन करदाताओं ने इस डेट तक भी अपना रिटर्न फाइल नहीं किया उनके पास विलंबित ITR दाखिल करने के लिए 31 मार्च तक का वक्त है। इस तारीख तक जुर्माने के साथ रिटर्न दाखिल किया जा सकता हैं। अगर अब भी ऐसा नहीं किया गया, तो इससे आपको कई तरह की परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है।
बैंक अकाउंट की KYC
बैंक अकाउंट की KYC करने के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने KYC करने की समससीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई है। बैंक ग्राहकों को KYC के लिए अपना पैन कार्ड, पता, पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज अपडेट करने होंगे। साथ ही साथ अपनी हालिया खींची गई एक फोटो और मांगी गई दूसरी जानकारियां भी अपडेट करनी होगी।
पीएम आवास योजना में करें अप्लाई
अगर आप पीएम आवास योजना की सब्सिडी का फायदा पाना चाहते हैं, तो आपके लिए 31 मार्च तक आखिरी मौका है। इस स्कीम के तहत आवेदन कर दें। 2015 में Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत की थी। योजना का नाम हाउसिंज फॉर ऑल रखा गया था। योजना का फिलहाल तीसरा और आखिरी चरण चल रहा है, जो 31 मार्च 2022 को पूरा हो जाएगा।
टैक्स से छूट पाने में करें निवेश
आप इनकम टैक्स में कुछ बचत करना चाहते हैं, तो आपके पास तीन दिन है। आपने वित्त वर्ष 2021-22 में कुछ टैक्स फ्री निवेश की योजना बनाई, लेकिन अभी तक ऐसी किसी योजना में निवेश नहीं किया है, तो 31 मार्च 2022 तक कर लें। इसके बाद ऐसा करेंगे, तो वो निवेश अगले साल यानी वित्त वर्ष 2022-23 में गिना जाएगा और टैक्स छूट का फायदा अगले साल ही मिलेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सेक्शन 80C के जरिए करदाता 1.5 लाख रुपये तक टैक्स की बचत कर सकता है।