देश में टैक्स चोरी और काला धन एक आम समस्या सी बन गई है जिस भी नेता या बिजनेसमैन(Bussinesman) के घर छापा मारोगे उसी की यहां कैश और सोने (Gold)की बेनामी संपत्ति मिल जाएगी. और इसी के चलते अब इन समस्याओं से निपटारा पाने के लिए आयकर विभाग ने कैश पजेशन और ट्रांजैक्शन पर बहुत से नए नियम बनाए है. ऐसे में एक बहुत सीधा और साफ़ सुथरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसपर भी कोई लिमिट होती है? कि घर पर कितना कैश रख सकते हैं. घर पर कैश रखना दो चीजों पर निर्भर करता है, आपकी आर्थिक क्षमता(financial capability) और आपकी लेन-देन करने की आदत. लेकिन अगर आपको ज्यादातर कैश घर में रखने की आदत है तो यह आपको काफी नुकसान भी पहुंचा सकती है. अगर आप घर पर बड़ी रकम कैश में रखते हैं तो आपको यहां बता दें कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप घर पर एक लिमिट में ही कैश रख सकते हैं. आपको कोई भी नियम एक लिमिट के अंदर ही कैश रखने को बाध्य नहीं करता. अगर आप सक्षम हैं तो आप जितना चाहे उतना कैश घर पर रख सकते हैं. बस एक नियम जो याद रखना है वो ये है कि आपके पास एक-एक पाई का हिसाब होना चाहिए कि आपकी कमाई का स्रोत(source) क्या है और आपने टैक्स चुकाया है या नहीं.
अगर छापेमारी में घर से कैश निकला
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट(Income Tax Department) के नियम के मुताबिक आपको अपने घर में कैश रखने की लिमिट पता होनी चाहिए. मालूम हो कि पिछले कई महीनों में राज्यों में विधानसभा(Vidhansabha) चुनाव हुए, जिसमें पता चला कि लोगों के घरों में काफी नकदी जमा है. अधिकारियों से प्रतिदिन करोड़ों रुपए की नगदी वसूली की जा रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी को अपने घर में कितना कैश(Cash) रखना चाहिए, ताकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो?
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पकड़े जाने पर बताना होगा सोर्स
अगर आप जांच एजेंसी की पकड़ में आते हैं तो आपको कैश का सोर्स बताना होगा. अगर आपने वह पैसा सही तरीके से कमाया है तो आपके पास उसके पूरे दस्तावेज(Document) होने चाहिए. साथ ही अगर उसका इनकम टैक्स रिटर्न(Tax Return) भरा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आप सोर्स नहीं बता पा रहे हैं तो ईडी, सीबीआई जैसी बड़ी जांच एजेंसियां आपके खिलाफ कार्रवाई करती हैं.
इतना देना होगा जुर्माना
अगर आप घर में बेहिसाब नकदी के साथ पकड़े गए तो आपको कितना जुर्माना देना होगा? इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुताबिक अगर आप घर में रखे पैसों का स्रोत नहीं बता पाते हैं तो आपको 137 फीसदी तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.
इन बातों के रखें ध्यान
- सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के मुताबिक अगर आप एक बार में 50 हज़ार से ज्यादा की राशि जमा कर रहे या निकाल रहें हैं तो आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा.
- एक साल में 20 लाख से ज्यादा कैश जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये अमाउंट 20 लाख से ऊपर जाता है तो आपको अपना पैनकार्ड दिखाना पड़ेगा. ऐसा करने से चूकते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.
- अगर आप एक बार में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से 1 लाख रुपए से अधिक का पेमेंट करते हैं आपको पैन-आधार दिखाना होगा.
- अगर आप किसी रिश्तेदार से एक दिन में 2 लाख से अधिक का अमाउंट कैश में लेते हैं तो आपसे सवाल किया जा सकता है. बेहतर हैं कि आप इस तरह का लेन-देन बैंक के जरिए करें. आप किसी अन्य से 20 हजार से अधिक का अमाउंट कैश में नहीं ले सकते हैं.
- आप 2 हजार से अधिक का कैश चंदे में डोनेट नहीं कर सकते हैं.
- 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की नकद खरीद-बिक्री पर वह व्यक्ति जांच एजेंसी के रडार पर आ सकता है.