अंतर्राष्ट्रीय सड़क महासंघ (IRF) ने हाल ही में भारत सरकार से आग्रह किया है कि हेलमेट पर वर्तमान 18% जीएसटी दर को शून्य (GST on Helmets) कर दिया जाए। IRF के मानद अध्यक्ष के.के. कपिला (IRF Honorary President K.K. Kapila) ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में लगभग 31.4% दोपहिया वाहन चालकों की होती हैं, जिनमें से अधिकांश सिर की चोटों के कारण होती हैं। हेलमेट का उपयोग इन दुर्घटनाओं को कम करने के सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। हालांकि, वर्तमान में हेलमेट पर 18% जीएसटी लागू है, जिससे उनकी कीमत बढ़ जाती है और कई लोग सस्ते, कम गुणवत्ता वाले हेलमेट खरीदने के लिए मजबूर होते हैं। जीएसटी दर को शून्य करने से उच्च गुणवत्ता वाले हेलमेट अधिक किफायती होंगे, जिससे लोग बेहतर सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करेंगे और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा।
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दूसरी ओर, भारतीय दोपहिया हेलमेट निर्माता संघ (Indian Two Wheeler Helmet Manufacturers Association) के अध्यक्ष और प्रमुख हेलमेट कंपनी स्टीलबर्ड हेलमेट के प्रबंध निदेशक राजीव कपूर लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि हेलमेट पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए और अब अंतरराष्ट्रीय सड़क महासंघ ने हेलमेट पर माल एवं सेवा कर (GST) की दर को मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने की मांग की है।
नैशनवाइड कैंपेन की मांग- GST on Helmets
घटिया हेलमेट के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए सरकार के अभियान की अंतर्राष्ट्रीय सड़क महासंघ (IRF) ने प्रशंसा की है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने जिला अधिकारियों (डीसी) और जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को पत्र लिखकर दोपहिया सवारों के लिए गैर-अनुपालन वाले हेलमेट बेचने वाले निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने के लिए कहा है, ताकि सड़क सुरक्षा में सुधार हो और उपभोक्ताओं को घटिया और गैर-सुरक्षा मानक वाले हेलमेट से बचाया जा सके।
भारत में सड़क हादसे सबसे ज्यादा
आईआरएफ के मानद अध्यक्ष के.के. कपिला के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय सड़क महासंघ घटिया हेलमेट के खिलाफ अभियान का समर्थन करता है, लेकिन हेलमेट पर मौजूदा 18% जीएसटी को घटाकर 0% करने की मांग करता है, क्योंकि भारत वैश्विक स्तर पर लगभग 11% यातायात दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है।
भारत में हेलमेट का उपयोग बहुत कम
कपिला के अनुसार, भारत में हेलमेट का उपयोग (Helmet Usage in India) बहुत आम नहीं है। यह देखा गया है कि दोपहिया वाहन चलाने वाले ज़्यादातर लोग कम आय वाले और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, और वे कम गुणवत्ता वाले, सस्ते हेलमेट खरीदना पसंद करते हैं। फिलहाल, हेलमेट पर 18% जीएसटी लगता है। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के अनुसार दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
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