भारत में कानून का काफी महत्व है। तो वहीं यहां कुछ ऐसे अजीबोगरीब कानून भी है, जिसे जानकर कोई भी हैरान हो जाएं। कुछ तो काफी पुराने वक्त के कानून हैं तो कुछ कानून नए हैं। चलिए जानते हैं भारत के 10 हैरान कर देने वाले अजीब कानून के बारे में…
शराब पीने के लिए है अलग कानून
दरअसल, हमारे देश में शराब से जुड़ा कानून ही नहीं है, बल्कि राज्य अपने हिसाब से कानून बनाए हुए हैं। जैसे कि 25 साल से ऊपर की उम्र वाले ही दिल्ली में शराब पी सकते हैं और गुजरात में शराब बैन है। वही महाराष्ट्र में 21 साल वाले बीयर और वाइन तो पी सकते हैं, लेकिन कोई और ड्रिंक नहीं पी सकते।
पतंग उड़ाने के लिए परमिट होना जरूरी
एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के मुताबिक पतंग पुलिस की इजाजत के बिना उड़ाना एक कानूनी क्राइम है। ऐसा करने पर 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। यहां तक की 2 साल की जेल भी हो सकती है। बैलून, एयरशिप, काइट्स, ग्लाइडर्स साथ ही फ्लाइंग मशीन जैसी चीजें इस एक्ट के दायरे आती हैं।
लेटर सिर्फ भारतीय डाक सेवा ही बांट सकते हैं
इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के तहत आपके पते पर पत्र बस भारतीय डाक ही पहुंचा सकते हैं। तो वहीं जो कुरियर कंपनियां पत्रों को डॉक्यूमेंट या दस्तावेज कहती हैं ऐसे में उन्हें ये डिलीवर करने का राइट मिल जाता है। हालांकि इस कानून को बने 120 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका तो अब ये एक अजीब कानून लगता है जिस पर अब कोई ध्यान भी नहीं देता।
खुदकुशी से जुड़ा अजीब सा कानून
खुदकुशी में तो शख्स अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है लेकिन अगर बच गया या यू कहें कि शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की तो उसे सजा हो सकती है। इंडियन पीनल कोड में धारा 309 के तहत खुदकुशी की कोशिश पर सजा का प्रावधान है, लेकिन मृत्यु पर कानून कुछ नहीं कर सकता है।
वेश्यावृत्ति कानूनी है, लेकिन…
वेश्यावृत्ति को अगर कोई निजी व्यापार के तौर पर करें तो कानूनी रूप से सही है, लेकिन सार्वजनिक जगह पर कोई ग्राहकों को आकर्षित करें तो ये गैरकानूनी है। वेश्यालय, प्रॉस्टीट्यूशन रिंग्स, पिंपिंग गैरकानूनी हैं।
इंटरनेट सेंसरशिप
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के मुताबिक ऑनलाइन पॉर्नोग्राफी गैरकानूनी है, लेकिन इसे अकेले में आप इसे देख सकते हैं। इंटरनेट से एडल्ट कंटेंट बैन करने के बारे में सरकार कई स्टेप्स उठाती है, लेकिन इसके लिए कोई एक पॉलिसी देश में है जिसने ये लिखा हो कि कौन सी वेबसाइट न देखी जाए।
केरल में तीसरा बच्चा हुआ तो भरना होगा जुर्माना
केरल में सिर्फ दो ही बच्चे ही पैदा किए जा सकते हैं। तीसरा बच्चा पैदा करने पर जुर्माना 10,000 रुपये का लगेगा और सरकारी योजना का फायदा भी नहीं मिलेगा। देश की जिस तरह आबादी बढ़ रही है ऐसे कानून की देश को जरूरत है,लेकिन देश में ऐसा कानून नहीं है।
ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनने के सफेद दांत हो
इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1974 के मुताबिक आंध्र प्रदेश में ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनने के लिए दांतों का मोतियों की तरह सफेद चमकना जरूरी है। नहीं तो ये जॉब नहीं मिल सकती। वैसे आंध्र प्रदेश में बस इसी बेसीस पर ये नौकरी मिलती है।
अश्लीलता न फैलाया जाएं
इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 294 के तहत अगर कोई शख्स सोशली कुछ भी अश्लील बोले या फिर अश्लील हरकत करें, तो उसको सजा दी जाएगी। लेकिन हैरानी की बात है कि ‘अश्लील’ शब्द क्या है इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ऐसे में पता ही नहीं है कि आखिर अश्लील का क्या मतलब है। है न हैरानी की बात।
लड़ाई में चाकू को यूं नहीं लाया जा सकता है
भारतीय संविधान के मुताबिक लड़ाई में चाकू को यूज में लाने की भारत के सैनिकों को इजाजत नहीं है, लेकिन ये कानून नागालैंड में अप्लाई नहीं होता। सैनिक इस राज्य में लड़ाई के दौरान चाकू को यूज में लाते हैं क्योंकि नागालैंड में चाकू पारंपरिक हथियार के तौर पर देखा जाता है।