Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऐलान कर दिया है। यह स्कीम अगस्त 2024 में घोषित की गई थी और इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। UPS का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत शामिल हुए थे।
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम? (Unified Pension Scheme)
यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार की एक नई योजना है, जो सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग को देखते हुए लाई गई है। यह योजना NPS के तहत कवर किए गए कर्मचारियों को एक नया विकल्प देती है, जिससे वे अपने पेंशन लाभ को बढ़ा सकते हैं। UPS के तहत, सरकार कर्मचारियों के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 18.5% योगदान देगी, जबकि कर्मचारी 10% योगदान जारी रखेंगे।
UPS के तहत मिलने वाले लाभ:
- गारंटीड पेंशन: रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को पिछले 12 महीनों की औसत सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- महंगाई के अनुसार वृद्धि: पेंशन में महंगाई के हिसाब से समय-समय पर वृद्धि की जाएगी।
- फैमिली पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद, उनके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी।
- रिटायरमेंट बेनिफिट्स: ग्रेच्युटी और एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा।
- मिनिमम पेंशन: कम से कम 10 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारियों को ₹10,000 प्रति माह पेंशन की गारंटी मिलेगी।
- वॉलंटरी रिटायरमेंट का विकल्प: 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। उनकी पेंशन निर्धारित रिटायरमेंट उम्र से शुरू होगी।
UPS के लिए कौन पात्र होगा?
इस योजना का लाभ वही कर्मचारी उठा सकते हैं जिन्होंने कम से कम 10 साल की सरकारी सेवा पूरी कर ली है। इसके अलावा, जो कर्मचारी पहले से NPS में शामिल हैं, वे UPS में शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि, एक बार UPS में आने के बाद वापस NPS में नहीं जाया जा सकता।
UPS में कैसे ट्रांसफर किया जाएगा फंड?
यदि कोई कर्मचारी NPS से UPS में आना चाहता है, तो उसे अपना पूरा NPS फंड UPS में ट्रांसफर करना होगा। यदि NPS में जमा राशि UPS के लिए तय न्यूनतम रकम से कम होगी, तो कर्मचारी को अंतर की राशि खुद भरनी होगी। यदि NPS में जमा राशि तय सीमा से अधिक होगी, तो अतिरिक्त राशि कर्मचारी को वापस कर दी जाएगी।
DA और DR का गणना कैसे होगी?
UPS के तहत,
- सरकार का योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है।
- कर्मचारी का योगदान बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता (DA) का 10% बना रहेगा।
- महंगाई राहत (DR) की गणना उसी तरह की जाएगी जैसे वर्तमान कर्मचारियों के लिए DA की जाती है। DR का भुगतान रिटायरमेंट के बाद ही शुरू होगा।
- रिटायरमेंट के बाद हर 6 महीने की सेवा पर, बेसिक वेतन और DA का 10% एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
UPS vs NPS: कौन-सी योजना बेहतर?
विशेषता | NPS | UPS |
गारंटीड पेंशन | ❌ नहीं | ✅ हां |
सरकार का योगदान | 14% | 18.5% |
कर्मचारी का योगदान | 10% | 10% |
पेंशन की गणना | मार्केट-आधारित | अंतिम वेतन का 50% |
फैमिली पेंशन | उपलब्ध | उपलब्ध |
DA & DR समायोजन | ❌ नहीं | ✅ हां |
UPS उन कर्मचारियों के लिए बेहतर विकल्प है, जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) जैसी गारंटीड पेंशन चाहते हैं।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार द्वारा 23 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए एक बड़ी पहल है। यह योजना रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगी और पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की मांगों को भी आंशिक रूप से पूरा करेगी। हालांकि, एक बार UPS में शामिल होने के बाद कर्मचारी वापस NPS में नहीं जा सकते। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिससे लाखों कर्मचारियों को बेहतर पेंशन और सुरक्षा मिलेगी।